भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस के कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार के संबंध में पुलिस मुख्यालय ने नियम जारी कर दिए हैं। जिसमें आरक्षक से प्रधान आरक्षक और प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक के प्रभार के लिए इनाम और छोटी सजाओं का मापदंड किया गया है। इन पदों पर उन कर्मचारियों को प्रभार नहीं दिया जाएगा, जिनकी पिछले पांच साल में छोटी सजाएं इनाम से अधिक होंगी। यानी सजा अधिक और इनाम कम हुए तो प्रभार के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। हालांकि इसमें यह राहत दी गई है कि संदेह या सूचीबद्ध नहीं हुई टिप्पणी को सजा की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा।पीएचक्यू ने निर्देश जारी किए हैं क उच्च पद पर प्रभार देने की सूची जारी करने से पूर्व समयमान-वेतनमान के आदेश जारी किए जाएं। इसके अलावा 15 मार्च 2021 तक प्रत्येक जिला/इकाई के बाहर स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। जो अधिकारी या कर्मचारी दूसरी इकाइयों में प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन्हें यदि चार वर्ष से अधिक का समय हो गया हो तब भी उच्च पद पर प्रभार की प्रक्रिया पूरी होने तक मूल इकाई में वापसी नहीं की जाएगी। जो पुलिसकर्मी मप्र पुलिस से बाहर प्रतिनियुक्ति पर हैं, उनके पदों को रिक्त माना जाएगा। यदि इकाई स्तर पर रक्षित निरीक्षक संवर्ग का अधिकारी न हो तो किसी अन्य निरीक्षक को समिति में सदस्य के रूप में
रखा जाएगा।
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