नई दिल्ली: वित्तीय वर्ष 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी 31 जुलाई को बीत चुकी है. यह सबको पता है कि इस डेडलाइन तक आईटीआर फ़ाइल नहीं करने वालों को अब जुर्माने के साथ आईटीआर फ़ाइल करना होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईटीआर फ़ाइल करने के बाद अगर आप इसे वेरिफाई नहीं करते हैं, तो टाइम पर फ़ाइल करने के बावजूद आपको 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
अगर आपने आईटीआर फ़ाइल करने के बाद अब तक आईटीआर को वेरिफाई नहीं किया है तो आपको जल्द से जल्द इसे वेरिफाई करना चाहिए. आईटीआर का वेरिफिकेशन इसे फ़ाइल करने जितना ही जरूरी है. आइए जानते हैं कि आप आईटीआर वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं.
टाइम पर वेरिफाई नहीं किया तो लगेगा जुर्माना
ज्यादातर टैक्सपेयर्स आईटीआर फाइल करने के साथ ही इसे वेरिफाई भी कर लेते हैं. लेकिन कई बार कुछ लोग किसी वजह से इसे बाद के लिए टाल देते हैं. ऐसे में हो सकता है कि आईटीआर वेरिफाई करने का टाइम निकल जाए और आपको बाद में जुर्माना भरना पड़े. बता दें कि आईटीआर फाइल करने के बाद आपको उसके वेरिफिकेशन के लिए 30 दिन का समय मिलता है. अगर इस दौरान आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.
बिना वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा रिफंड
अगर आईटीआर में आपका कुछ रिफंड बन रहा है तो बिना वेरिफिकेशन के आपको वह भी नहीं मिलेगा. इसलिए आईटीआर फ़ाइल करने के साथ साथ उसका वेरिफिकेशन भी बहुत जरूरी है. पहले टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करने के बाद उसके वेरिफिकेशन के लिए 120 दिनों का लंबा समय मिलता है. लेकिन अब इसे घटाकर कम कर दिया गया है. अब टैक्सपेयर्स को आईटीआर को वेरिफाई करने के लिए अब महज 30 दिन का समय मिलता है.
कैसे करें आईटीआर वेरिफिकेशन?
इनकम टैक्स रिटर्न को वेरिफाई करने का तरीका बहुत आसान है. आपको इसके लिए आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, नेट बैंकिंग जैसे कई ऑप्शन्स मिलते हैं, जिनके जरिए आप आसानी से कुछ ही मिनटों में आईटीआर वेरिफिकेशन कर सकते हैं. इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपके पास अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना जरूरी है. इस नंबर पर आपको एक ओटीपी भेजा जाता है, जिसे सबमिट करते ही वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है.
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved