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    इंदौर में मास्क नहीं पहनने वालों को भेजा जाएगा अस्थायी जेल

  • March 31, 2021

    जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने इंदौर में मास्क नहीं लगाकर जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्यवाही के संकेत दिए हैं।
    इस कार्यवाही के अनुसार एक अस्थाई जेल का प्रावधान रहेगा जिसमें मास्क नहीं पहनने वालों को कुछ घंटों के लिए जेल भेजा जाएगा


    आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कलेक्टर द्वारा इस संबंध में महामारी अधिनियम 1897 के तहत आदेश जारी किया जा रहा है

    कोरोना महामारी से बचाव हेतु जारी गाईड-लाईन का पालन नहीं करने वालों को किया जाएगा गिरफ्तार

    आज कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर में कोरोना महामारी से बचाव हेतु जारी गाईड-लाईन का पालन नहीं करने वालों और जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं। ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर अस्थाई रूप से कुछ घंटों के लिएजेल में बंद रखने के लिये कहा गया है।
    फ़िलहाल इसके लिए कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए स्नेहलतागंज स्थित गुजराती अतिथि गृह को आगामी 60 दिवस तक अस्थायी कारागार घोषित किया है।

    आगे आदेश में कहा गया है कि एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के तारतम्य में जारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों एवं कारागार अधिनियम 1894 की धारा 07 के अनुपालन में कोरोना महामारी से निदान हेतु लॉकडाउन/कर्फ्यू का सख्त पालन होना आवश्यक है।

    इस तरह की कार्यवाही का कारण है शहर में प्रायः कुछ लोग रात्रि लॉकडाउन/कर्फ्यू एवं कोरोना महामारी से बचाव हेतु जारी गाईड-लाईन का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों पर धारा 188 भादवि तथा द.प्र.स. 1973 की धारा 107, 116 एवं 151 के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है।
    साथ ही शहर में स्थित केन्द्रीय एवं जिला जेल में अति-संकुलता एवं कोरोना महामारी के संक्रमण के फैलाव की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए उक्त कार्यवाही के तहत गिरफ्तार किये गये लोगों एवं न्यायालयों के आदेशों के पालन में केन्द्रीय एवं जिला जेल इन्दौर में प्रविष्ट होने वाले बंदियों को परिरूद्ध करने हेतु पूर्व में श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, सांवेर रोड इंदौर को आगामी 60 दिवस तक अस्थायी कारागार घोषित किया गया था । उक्त आदेश को निरस्त करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा कानून-व्यवस्था की दृष्टि से कारागार अधिनियम 1894 की धारा 3 सहपठित द. प्र. सं. 1973 की धारा 417 के अंतर्गत राज्य शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में गुजराती अतिथि गृह, स्नेहलतागंज इंदौर को आगामी 60 दिवस तक अस्थायी कारागार घोषित किया है। जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल इन्दौर को निर्देशित किया गया है कि अस्थायी कारागार में परिरूद्ध किये जाने वाले बंदियों का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक रूप से स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाए।

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