औवेदुल्लागंज। मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32क में पार्षदों का निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों को अपना निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविन्द कुमार दुबे द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन-2022 के तहत जिले के सभी नगरीय निकायों में पार्षद का निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों का व्यय लेखा प्रत्येक नगरीय निकाय में प्राप्त किए जाने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविन्द कुमार दुबे द्वारा नगरीय निकायवार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिकृत किया गया है। सभी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी रिटर्निंग ऑफीसर के कार्यालय में रहकर पार्षद पद से निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों के व्यय लेखा संधारण कराने के साथ ही छाया प्रेक्षण पंजी को भी संधारित करेंगे। पार्षद पद निर्वाचन लडऩे वाले प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्दिष्ट होने की दिनांक से मतगणना दिवस तक के खर्चो का व्यय लेखा संधारण किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को मप्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त लेखा पंजी प्रदान की जा रही पंचायत निर्वाचन के लिए मतदाताओं की पहचान स्थापित करने दस्तावेज निर्धारित किया है।
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