मुबई। देश में कोरोना (Corona) के बढ़ते मामलों के बीच एक तरफ जहां कई राज्यों में नाइट तो कही एक दिन का कर्फ्यू लग गया है. इतना ही नहीं महाराष्ट्र के नागपुर शहर में सात दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं मुंबई (Mumbai) में लगातार बढ़ते मामलों के बीच जारी नई गाइडलाइन के तहत अब कुछ देशों से मुंबई आने वाले यात्रियों (Passenger ) को 14 दिन तक क्वारंटीन(Quarantine) होना अनिवार्य कर दिया है. इनमें यूके, यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल (Institutional) और 7 दिन का होम क्वारंटीन (Home Quarantine) रहना अनिवार्य होगा. हालांकि इसमें ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर की है, गर्भवती महिलाएं, पांच साल के नीचे के बच्चों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं रहना होगा. बीएमसी ने इसे लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए है.
सिर्फ इन्हें मिलेगी राहत
बीएमसी ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें व्यक्ति जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर की है, गर्भवती महिलाओं और पांच साल से कम बच्चों के अलावा जिन लोगों को इससे छूट रहेगी उनमें पांच साल से कम के बच्चों के माता-पिता, ऐसे यात्री जिन्हें गंभीर बीमारी है या फिर जिन्हें तुरंत मेडिकल इमरजंसी हो के साथ ऐसी स्थिति में जहां घर में पिता, माता, भाई, बहन या अन्य सदस्य किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हो, या किसी की मृत्यु हो गई हो. ऐसे यात्री जिन्होंने ने कोविड 19 वैक्सीन का डोज पूरा कर लिया हो. मेडिकल प्रोफेशनल्स जो अपने कार्य से जिसमें सर्जरी या दूसरे जरूरी काम हो उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन छूट मिलेगी.
एयरपोर्ट अधिकारी देगा परमिशन
ऐसे सभी मामलों में जरूरी दस्तावेज यात्री को एयरपोर्ट पर मोजूद ऑफिसर इन चार्ज को दिखाना होगा. जिसके बाद वो तय करेंगे कि आपको छूट मिलनी चाहिए या नहीं. इसके बाद क्वारंटीन के पीरियड में सख्ती से नियमों का पालन करना होगा.
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