नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (Union Minister of State for Home Nityanand Rai) ने बुधवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) को बताया कि 2023 में 15 मार्च तक 54 आतंकवादी और 44 आतंकी संगठनों (Terrorist organizations) को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act-UAPA) के तहत प्रतिबंधित किया गया है। इनमें चार संगठन सबसे ज्यादा खूंखार हैं।
दरअसल, नित्यानंद राय बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी के सवाल के जवाब में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि इन संगठनों का देश में किसी न किसी आतंकी घटनाओं में संलिप्तता रही है। इन संगठनाें और आतंकवादियों को यूएपीए अधिनियम की पहली लिस्ट में शामिल किया गया है। द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF), पीपुल्स एंटी-फासिस्ट फ्रंट (PAFF), जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स (JKGF) और खालिस्तान टाइगर फोर्स (KTF)।
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