7 वार्डों में 14 से ज्यादा नामांकन
18.35 लाख मतदाताओं के लिए 2250 मतदान केंद्र और 4500 ईवीएम की होगी जरूरत
इन्दौर। इंदौर चुनाव कार्यालय (Indore election office) ने नगर निकाय चुनावों (municipal elections) में सभी संभावित परिदृश्यों की तैयारी करते हुए, लगभग 14,000 ईवीएम (EVMs) की व्यवस्था की है। यदि मेयर (mayors) और पार्षद (councilors) पदों पर चुनाव (elections) लडऩे वाले उम्मीदवारों (candidates) की संख्या नोटा के विकल्प सहित 15 नामों को समायोजित करने की सीमा को पार करती है तो 2 बैलेट यूनिट (ballot units) से मतदान होगा।
नगर निगम चुनाव (municipal corporation elections) में महापौर पद पर 19 उम्मीदवारों के साथ 85 वार्डों में कुल 691 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। चुनाव कार्यालय ने 22 जून नामांकन वापसी के लिए आरक्षित किया है। उसके बाद विभिन्न वार्डों से महापौर पद पर चुनाव लडऩे वाले कुल उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। यदि नामांकन वापसी कम संख्या में होती है तो दो बैलेट यूनिट (ballot units) से मतदान कराया जाएगा। हालांकि कंट्रोलर एक ही होगा। इंदौर चुनाव कार्यालय (Indore election office) ने हालांकि सभी संभावित परिदृश्यों के लिए खुद को तैयार कर लिया है और चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम की व्यवस्था की है। वरिष्ठ चुनाव अधिकारी और मास्टर ट्रेनर आरके पांडे ने बताया कि एक मतपत्र इकाई में 14 उम्मीदवारों के नाम और उपरोक्त में से कोई नहीं (नोटा) का विकल्प हो सकता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी वार्ड से या मेयर पद पर चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों की संख्या 14 से अधिक हो जाती है, तो शेष को समायोजित करने के लिए मतपत्र इकाइयों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि मेयर पद के अलावा कुल सात वार्ड हैं, जहां से 14 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है।
इंदौर चुनाव कार्यालय (Indore election office) ने लगभग 18.35 लाख मतदाताओं को कवर करने के लिए कुल 2,250 मतदान केंद्र बनाए हैं। यदि मेयर पद पर उम्मीदवारों की संख्या 14 से अधिक होगी, तो उन सभी को समायोजित करने के लिए कुल 4,500 ईवीएम मशीनों की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि हालांकि, सभी मतदान केंद्रों पर बैलेट यूनिट के दो सेटों के लिए केवल एक कन्ट्रोल यूनिट की आवश्यकता होगी। चुनाव कार्यालय में लगभग 3,500 कन्ट्रोल यूनिट और लगभग तीन गुना मतपत्र इकाइयां हैं, जो नगर निकाय चुनाव कराने के लिए पर्याप्त हैं।
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