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    बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर इंदौर में आया ये नया आदेश

  • February 01, 2022

    • – धारा 144 के तहत कलेक्टर मनीष सिंह ने जारी किया आदेश

    इंदौर। इंदौर। 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों के हो रहे वैक्सीनेशन (vaccination) को लेकर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह (Indore Collector Manish Singh) ने मंगलवार दोपहर धारा 144 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। यह आदेश विभिन्न स्कूलों में टीकाकरण (vaccination in schools) को लेकर बरती जा रही लापरवाही को लेकर जारी किए गए हैं।

    अभियान (Campaign) के जारी होने के बाद लगातार देखा जा रहा था कि विभिन्न स्कूलों में प्राचार्य और निजी स्कूल संचालक (Principal and Private School Director) बच्चों के टीकाकरण में लापरवाही कर रहे थे। आदेश में शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी (District Education Officer), ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य के दायित्व निर्वहन की बात कही गयी है कि बच्चों और उनके माता-पिता को जागरूक करते हुए टीकाकरण (vaccination) करवाएं। देखने में आया कि कई स्थानों पर बच्चों से स्कूल के संचालकों और प्राचार्यों द्वारा संपर्क नहीं किया गया है, जिससे कि बच्चों के टीकाकरण कार्य में लापरवाही के चलते बच्चों का टीकाकरण का कार्य प्रभावित हो रहा है।


    आदेश में शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ-साथ निजी सी.बी.एस.सी. (Private CBSE), एम.पी. बोर्ड स्कूल संचालकों और प्राचार्यो के साथ ही समस्त मदरसा संचालकों को निर्देश दिए गए हैं।

    आदेश के प्रमुख बिंदु :

    1. प्रत्येक शासकीय एवं निजी स्कूल प्राचार्य 15-17 वर्ष आयु के श्रेणी के बच्चों की सूची अपने पास तैयार रखेंगे, जो उस स्कूल में पंजीकृत है। इस सूची में वर्णित ऐसे समस्त छात्रों का कोविड टीकाकरण प्रमाण-पत्र प्राचार्य अपने पास रखेंगे, ताकि निरीक्षण के समय दिखाया जा सके।

    2. समस्त शासकीय, निजी स्कूल प्राचार्य के पास जानकारी भी होनी चाहिए कि छात्रों को प्रथम डोज किस दिनांक को लगा था और द्वितीय डोज कब लगेगा।

    3. जिन छात्रों द्वारा प्रथम डोज वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है, उनकी सूची भी प्राचार्य के पास होनी चाहिए और प्राचार्य की जिम्मेदारी होगी कि ऐसे छात्रों का टीकाकरण करवा लें।

    4. समस्त जिम्मेदार अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में शासकीय एवं निजी स्कूल का निरीक्षण करेंगे।

    5. स्कूल में लापरवाही पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

    6. सभी अधिकारी बस्ती क्षेत्रों में स्थित एम. पी. बोर्ड के स्कूलों एवं मदरसों का निरीक्षण करेंगे।

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