नई दिल्ली: आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय-समय पर बैंक से जुड़े नियमों और अन्य चीजों में बदलाव करता रहता है. इसी कड़ी में आरबीआई (RBI) ने बैंक अकाउंट से जुड़े नियमों में कई बदलाव किए हैं. ऐसे में अगर आपका भी बैंक में अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है.
आरबीआई के नए दिशानिर्देश के मुताबिक, जिन बैंक अकाउंटहोल्डर्स ने पहले ही अपने वैध यानी वैलिड दस्तावेज जमा कर दिए हैं और उनके पते में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो उन्हें अब अपने Know Your Customer (KYC) यानी “अपने ग्राहक को जानो” डिटेल को अपडेट करवाने के लिए बैंक की ब्रांच में जाने की कोई जरूरत नहीं है.
नए नियम के मुताबिक क्या कहा RBI ने
RBI का कहना है कि अगर KYC जानकारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो खाताधारक अपनी एक ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ATM या अन्य डिजिटल माध्यम के जरिए स्वयं से घोषित पत्र जमा कर सकते हैं.
आरबीआई ने जारी किए दिशानिर्देश
आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार यानी 6 जनवरी को ये दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसमें कहा गया कि अगर KYC की जानकारी में कोई बदलाव नहीं है तो दोबारा KYC प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ग्राहक का अपने से घोषित पत्र काफी है.
अपने गाइडलाइन में बैंकों से की अपील
आरबीआई ने अपने गाइडलाइन में बैंकों से कहा कि वे अपने ग्राहकों को रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, नंबर, ATM, आदि के जरिए स्वयं से घोषणा करने की सुविधा दें जिससे उन्हें बैंक की ब्रांच जाने की आवश्यकता न पड़े.
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