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    GST काउंसिल की बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले

  • February 18, 2023

    नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में शनिवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक (GST Council meeting) में कई अहम फैसले लिए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि राब (लिक्विड गुड़) और पेंसिल व शार्पनर (pencil and sharpener) पर जीएसटी दरों में कटौती (GST rate cut) की गई है। साथ ही सभी राज्यों (all states) को बकाया मुआवजा जारी किया गया है। केंद्र ने राज्यों को 16,982 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

    काउंसिल मीटिंग (council meeting) की महत्वपूर्ण बातें: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिली है। नेशनल टेक्सिंग एजेंसीज पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब एग्जामिनेशन फीस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अभी तक एग्जामिनेशन फीस पर 18 फीसदी जीएसटी लगता था। पान-मसाला, गुटखा जीओएम की सिफारिशों को मंजूर कर लिया गया है। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पर रिपोर्ट भी मंजूर कर ली गई है। राज्यों के आग्रह पर परिभाषा बदले जाएंगे। टैक्स चोरी रोकने के लिए टैक्सेशन सिस्टम में बदलाव हुआ है। पहले प्रोडक्शन पर एड वैलोरेम टैक्स (Ad Valorem Tax) लगता था। एसयूवी की तर्ज पर एमयूबी पर टैक्स लगाने का फैसला टल गया है। काउंसिल ने एनुअल रिटर्न दाखिल करने में देरी पर विलंब शुल्क के रेशनलाइजेशन की भी सिफारिश की है।


    निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी मुआवजे के लंबित शेष का पूरा बकाया चुका दिया गया है। कुल 16,982 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राब एक प्रकार का तरल गुड़ है जो उत्तर प्रदेश और अन्य गुड़ उत्पादक राज्यों के लिए विशिष्ट है। हम राब पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर शून्य कर रहे हैं। लेकिन पैक राब पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। पेंसिल शार्पनर पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। इसके अलावा टिकाऊ कंटेनरों पर लगे टैग ट्रैकिंग डिवाइस या डेटा लॉगर्स पर जीएसटी में कुछ शर्तों के अधीन 18% से घटाकर शून्य किया गया है।

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