भोपाल। भोपाल में अगस्त और सितंबर माह में आने वाले धार्मिक कार्यक्रमों को देखते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा-144 का संशोधित आदेश सोमवार को जारी कर दिया है। इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगस्त और सितंबर माह में सभी धर्मों के त्यौहारों को सार्वजनिक जगह पर मनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सार्वजनिक जगहों पर त्यौहारों सम्बन्धी किसी भी प्रकार के आयोजन नहीं हो सकेंगे। यही नही धार्मिक रैली, जुलूस, समारोह, जलसा पर भी रोक लगाई गई है। सार्वजनिक जगहों और धार्मिक उपासना स्थलों पर 5 और 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर उपासना करने के लिए पहुंचने वाले लोगों को मास्क और सुरक्षित शारीरिक दूरी सहित अन्य कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना होगा। धार्मिक स्थलों पर हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था की भी धार्मिक स्थल संचालकों को करनी होगी। उन्होंने नगर निगम आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, मप्र विद्युत वितरण कंपनी, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री, सभी सर्कलों व तहसीलों के एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट कमांटेड होमगार्ड, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ आदि के अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। जो भी आदेश का पालन नहीं करेगा उस पर धारा- 188 के तहत कार्रवाई होगी।
धार्मिक संगठन कर रहे हैं विरोध
इधर गणेश और दुर्गा उत्सव कार्यक्रमों को सर्वाजनिक रूप से मनाने पर सभी धार्मिक संगठन अड़े हुए हैं। हिन्दु उत्सव समिति ने रविवार को गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपकर गणेश उत्सव को सर्वाजनिक रूप से मनाने की मांग की है तथा आंदोलनकी चेतावनी भी दी है। वहीं संस्कृति बचाओ मंच के नेतृत्व में गणेश और दुर्गा उत्सव समितियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को प्रमुख सलाहकार शिव चौबे को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने शासन द्वारा दोनों त्यौहारों को मनाने के लिए गाइडलाइन तय करने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि यदि सार्वजनिक रूप से दोनों पूर्व नहीं मनाए गए तो लगभग 800 से 1000 मूर्तिकारो के परिवार भूखे मरने की कगार पर आ जाएंगे। शिव चौबे ने इस मामले में मुख्यमंत्री से चर्चा कर उचित निर्णय शीघ्र कराने की बात कही।
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