नई दिल्ली। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) एक फरवरी को अंतरिम बजट (interim budget) पेश करेंगी। इसमें चुनावी वर्ष में टैक्सपेयर्स (taxpayers) को गुड न्यूज (Good News) मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें नए इनकम टैक्स (Income Tax) रिजीम के तहत छूट की सीमा सात लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये की जा सकती है। ऐसा होता है तो आठ लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसमें 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल है। इसके लिए फाइनेंस बिल में बदलाव किया जा सकता है। पिछले साल के बजट में नए टैक्स रिजीम के तहत छूट की सीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये की गई थी। साथ ही इनकम टैक्स स्लैब्स की संख्या भी सात से घटाकर छह कर दी गई थी।
बिजनेस अखबार मिंट में सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया है कि अंतरिम बजट में टैक्सपेयर्स को राहत दी जा सकती है। एक सूत्र ने कहा, ‘इसका मकसद कड़ी मेहनत करने वाले मिडिल क्लास लोगों को टैक्स बेनिफिट देना है। चुनावों के बाद पेश होने वाले पूर्ण बजट में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं।’ एक फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में इस प्रस्ताव के लिए फाइनेंस बिल लाया जा सकता है। केंद्र सरकार टैक्स रिसीट का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ टैक्सपेयर्स पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए काम कर रही है। असेसमेंट ईयर 2023-24 में रेकॉर्ड 8.18 करोड़ लोगों ने आईटीआर भरा जो पिछले साल के मुकाबले नौ फीसदी अधिक है।
ओल्ड वर्सेज न्यू टैक्स रिजीम
बजट 2020 में नई टैक्स रिजीम की पहली बार घोषणा की गई थी। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों को लागू कर रखा है। टैक्सपेयर्स दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चुनकर ITR फाइल कर सकते हैं और टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। हालांकि, न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रखी गई है। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम के फायदे लेना चाहते हैं तो उसे चुनना जरूरी है। इसलिए, यदि आपने अपनी प्रॉयारिटी के बारे में अपनी कंपनी को नहीं बताया है, तो अब आप पर न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स लगेगा।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved