• img-fluid

    ‘ऐसा कोई नियम नहीं जो कोर्ट को रोके’, CJI चंद्रचूड का ऐतिहासिक फैसला, युवक को दी एंटीसेपेट्री बेल

  • September 09, 2024

    नई दिल्‍ली: आमतौर पर जब कोई व्‍यक्ति किसी मामले में जेल में बंद है तो वो क्‍या उसपर दर्ज किसी अन्‍य मामले में एंटीसेपेट्री बेल के लिए याचिका लगा सकता है. सुनने में यह थोड़ा अजीब लग रहा होगा. जब व्‍यक्ति पहले ही जेल में है तो फिर उसे गिरफ्तारी से छूट क्‍यों चाहिए. एक ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया. इसपर सुनवाई के बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यह साफ कर दिया कि अगर कोई व्‍यक्ति एक मामले में अरेस्‍ट है तो भी वो किसी दूसरे मामले में भविष्‍य में पुलिस द्वारा की जाने वाली संभावित गिरफ्तारी के खिलाफ एंटीसेपेट्री बेल का हकदार है.


    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ उस कानूनी प्रश्न पर सुनवाई कर रही थी कि क्या जेल में बंद किसी आरोपी को किसी अन्य आपराधिक मामले में गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए अर्जी देने का अधिकार है? न्यायमूर्ति पारदीवाला ने पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘एक आरोपी तब तक अग्रिम जमानत पाने का हकदार है जब तक उसे उस अपराध के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया गया है और यदि उसे उस मामले में भी गिरफ्तार किया गया है तो नियमित जमानत के लिए आवेदन करना ही एकमात्र उपाय है.’’

    Share:

    क्रेडिट-डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर लगेगा 18% जीएसटी, पेमेंट गेटवे को नहीं मिलेगी कोई छूट

    Mon Sep 9 , 2024
    नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की बैठक में डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन को लेकर बड़ा फैसला किया गया है. सूत्रों के अनुसार, अब 2000 रुपये से नीचे के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर 18% GST लगेगा. इसमें पेमेंट गेटवे को कोई छूट नहीं मिलेगी. इस फैसले के बाद ट्रांजेक्शन के मर्चेंट फीस पर 18 […]
    सम्बंधित ख़बरें
  • खरी-खरी
    मंगलवार का राशिफल
    मनोरंजन
    अभी-अभी
    Archives
  • ©2024 Agnibaan , All Rights Reserved