नई दिल्ली। TRAI ने फर्जी कॉल्स और मैसेज भेजने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 2.75 लाख मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। दूरसंचार नियामक पिछले कई महीनों से एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर्स को टेलीमार्केटिंग वाले फर्जी कॉल्स और मैसेज के बारे में चेतावनी दे रहा था। ट्राई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 टेलीमार्केटिंग एक्सेस सर्विस प्रदाताओं को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है। वहीं, दूरसंचार नियामक 1 अक्टूबर से नए नियम लागू करने वाला है, जिसमें बिना व्हाइटलिस्ट वाले टेलीमार्केटर यूजर्स को किसी भी तरह के URL और लिंक वाले मैसेज नहीं भेज सकेंगे। पहले इसकी डेडलाइन 31 अगस्त तक थी, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2024 तक कर दी गई है।
ट्राई ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि 2024 की पहली छमाही में स्पैम कॉल में काफी वृद्धि देखी गई है। इस साल जनवरी से लेकर जून के बीच बिना रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स के खिलाफ 7.9 लाख से अधिक शिकायतें मिली थी। नियामक ने इसे गंभीरता से लेते हुए 13 अगस्त 2024 को सभी एक्सेस प्रदाताओं को कड़े निर्देश दिए। ट्राई ने एक्सेस प्रदाताओं को SIP, PRI या अन्य दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करने वाले अपंजीकृत पब्लिशर्स या टेलीमार्केटर्स से प्रमोशनल वॉइस कॉल को तुरंत रोकने का आदेश दिया है।
इन निर्देशों के परिणामस्वरूप, एक्सेस प्रोवाइडर्स ने टेलीमार्केटिंग चैनल के दुरुपयोग के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। स्पैमिंग के लिए दूरसंचार संसाधनों की 50 से अधिक संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट किया गया और 2.75 लाख से अधिक SIP, DID/मोबाइल नंबर/दूरसंचार संसाधनों को डिसकनेक्ट कर दिया गया।
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