देशभर में 1 जुलाई से नया कानून… तैयारियां अंतिम चरणों में
इन्दौर। देश (India) में 1 जुलाई (1st July) से नया कानून लागू होना (New law comes into force) है। इसके लिए जहां तैयारी पूरी हो चुकी है, वहीं पुलिस (Police) ने अब पुरानी धाराओं (puraanee sections) के साथ नई धाराएं (new sections) भी लिखना शुरू कर दिया है। किशनगंज पुलिस ने चार केस में नई धाराएं भी अलग से लिखी हैं।
1 जुलाई से इंडियन पिनल कोड (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता और क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (सीआरपीसी) के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होना है। इसके लिए पुलिस अधिकारियों को लंबे समय से प्रशिक्षण दिया गया है। लंबे समय से पुरानी धाराओं में केस दर्ज करने वाले पुलिसकर्मियों को नए कानून की धाराओं से अवगत करवाने और डेली रूटीन में लाने के लिए किशनगंज थाने में प्रयोग शुरू हो गया है। 21 जून को किशनगंज पुलिस ने चार केस दर्ज किए। इनमें दो केस चोरी की धारा 379 में दर्ज हुए हैं। इसके नीचे एफआईआर में पुलिस ने चोरी की नई धारा 302 का भी उल्लेख किया है। इसके अलावा धमकी देने की धारा 506 के भी दो केस दर्ज किए हैं। इसमें भी नई धारा 351 का उल्लेख किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस को नई धाराओं का प्रयोग करने में परेशानी न हो, इसके लिए पुरानी धाराओं के साथ अलग से नई धाराएं लिखी जा रही हैं। हालांकि ये प्रयोग केवल देहात के किशनगंज थाने में किया गया है। शहर में अभी इस तरह का कोई प्रयोग नहीं हुआ है।