नई दिल्ली: दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने MCD में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया. इसके साथ ही अब दिल्ली में 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हो सकेंगे. नियम के मुताबिक दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के चलते MCD को मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए ECI की NOC लेना अनिवार्य होती है.
बता दें कि दिल्ली नगर निगम ने चुनाव आयोग को एक औपचारिक अनुरोध भेजकर 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए चुनाव कराने की अनुमति मांगी थी. यह कदम लोकसभा चुनावों के कारण जारी आदर्श आचार संहिता के कारण उठाया था.
26 अप्रैल को होंगे मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव
बता दें कि 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने वाले हैं. इसकी फाइल पहले ही एलजी और चुनाव आयोग के पास भेज दी गई थी. सामान्य तौर पर, मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है. हालांकि, इस बार लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और आचार संहिता लागू है. इसलिए चुनाव आयोग की अनुमति अनिवार्य थी. चूंकि अब चुनाव आयोग से अनुमति मिल गई है. इस तरह से अब 26 अप्रैल को ही मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हो सकेंगे.
लोकसभा चुनाव के बीच अब दिल्ली में निगम चुनाव
इससे पहले, दिल्ली के नए मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए मतदान की तारीख 26 अप्रैल निर्धारित की गई थी. दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के नगर सचिव ने शुक्रवार 26 अप्रैल, 2024 को सुबह 11.00 बजे अरुणा आसफ अली सभागार ए-ब्लॉक, चौथी मंजिल, डॉ. एसपी मुखर्जी सिविक सेंटर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग न्यू में मतदान करने की बात कही थी. आम आदमी पार्टी ने मेयर पद के लिए महेश खिची और डिप्टी मेयर पद के लिए रविंदर भारद्वाज को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने किशन लाल को मैदान में उतारा है.
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