मालिक ने लगाई गुहार, दस साल पहले बेच दिया, लाइसेंस क्यों नही हुआ निरस्त
इंदौर। पटाखा फैक्ट्रियों (fireworks factories) पर नकेल कसने की तैयारियों में एक अजब-गजब मामला प्रकाश में आया है। गोदाम (warehouse) मालिक ने एडीएम (ADM) कार्यालय में गुहार लगाई है कि उसने दस साल पहले गोदाम (warehouse) बेच दिया था, लेकिन अब उसमें भारी मात्रा में विस्फोटक (explosives) भरा होने के कारण मुझ पर कार्रवाई की जा रही है।
हरदा में हुए पटाखा फैक्ट्री हादसे के बाद प्रदेशभर में पटाखा दुकान, गोदाम और फैक्ट्री को लेकर सघन निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी तहसीलों के लाइसेंस की जांच कर वहां नियमों के अनुसार सुरक्षा के मापदंडों की जांच परख की जा है। निरीक्षण के दौरान तहसील बिचौली हप्सी अंतर्गत ग्राम मोरोद ने भागचंद पिता भादोमल बालचंदानी के नाम से पटाखा गोदाम का लाइसेंस सामने आया है। उक्त गोदाम के परीक्षण में नियमों की पूर्ति नहीं होने के साथ ही सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं मिले थे, जिसके चलते एसडीएम कल्याणी पांडे ने गोदाम को सील कर दिया था।
अब जागा और की शिकायत
हाल ही में महू तहसील के ग्राम आम्बाचंदन में हुए हादसे के बाद फिर से परीक्षण की कार्रवाई शुरू हुई तो गोदाम संचालक ने अचानक कलेक्टर के समक्ष आवेदन देकर कहा कि मोरोद स्थित गोदाम को में दस साल पहले ही बेच चुका हूं। पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा फरवरी माह में उसका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। अब अखबारों में उसका नाम छापा जा रहा है और ज्ञात हुआ है कि उक्त गोदाम में भारी मात्रा में पटाखा व विस्फोटक सामग्री रखी हुई है, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, उसने एडीएम कार्यालय में लिखित आवेदन देते हुए गोदाम में रखे माल को नष्ट करवाए जाने की गुहार लगाई है, वहीं जांच अधिकारियों का इसमें कहना है कि गोदाम संचालक द्वारा दिए गए आवेदन की भी सघन जांच कराई जाएगी कि गोदाम सील होने के बावजूद भी वहां विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंची।
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