अशोकनगर। आज से ठीक दो साल पहले ईसागढ़ थाना क्षेत्र की एक युवती के साथ जंगल में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में पीडि़ता सहित अन्य परिजन न्यायालय में अपने बयानों से मुकर गए थे। इसके बावजूद न्यायालय ने सबूतों के आधार पर आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। पीडि़ता दिनांक दो दिसंबर 2020 को अपनेचाचा की लड़की के साथ दिन के 12 बजे शौच करने के लिए जंगल में गई थी, तब आरोपी कुंवरपाल ने मौके पर आकर जबरदस्तीे उसके साथ बलात्कार किया था। घटना के समय पीडि़ता के माता-पिता मजदूरी करने ग्वालियर गए थे। पीडि़ता ने वारदात की जानकारी अपनी बुआ, चाचा, 10 वर्षीय छोटे भाई एवं बहिन को बताई थी। पीडि़ता ने उसकी बुआ के साथ दूसरे दिन थाना ईसागढ में घटना की रिपोर्ट लेख कराई थी, जिस पर से अपराध क्र. 605/20 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण में पीडि़ता का मेडीकल परीक्षण करवाया गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर रक्त का नमूना डीएनए परीक्षण के वास्ते लिया गया था। विवेचना के दौरान पीडि़ता की स्लाइड, घटना के समय उसके पहने हुये वस्त्र एवं आरोपी के वस्त्र डीएनए परीक्षण के वास्ते विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर भेजे गये थे। डीएनए रिपोर्ट के अनुसार पीडि़ता द्वारा घटना के समय पहनी हुई सलवार एवं आरोपी के रक्त के नमूने से प्राप्त एसटीआर प्रोफाईल समान पाई गई थी। इस प्रकार डीएनए रिपोर्ट प्रकरण में पॉजीटिव थी।
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