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    Supreme Court ने 6 माह में मिल मजदूरों का भुगतान करने का आदेश शासन को दिया

  • July 31, 2021

    • बिनोद मिल प्रकरण में ऑनलाईन सुनवाई करते हुए मजदूरों की 10 प्रतिशत राशि जमा करने की शर्त पर दिया अतिरिक्त समय

    उज्जैन। बिनोद मिल प्रकरण में उज्जैन (Ujjain) मिल मजदूर संघ द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाईन (Online) सुनवाई शुक्रवार को हुई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शासन को 6 माह में मजदूरों की बकाया राशि का भुगतान (Payment) करने का आदेश दिया है।
    इंदौर अधिवक्ता धीरजसिंह पंवार (Indore Advocate Dheeraj Singh Panwar) व दिल्ली से नवीन प्रकाश ने पैरवी करते हुए मजदूर यूनियन (Union) की ओर से पक्ष रखा की 27 फरवरी 2019 के आदेश अनुसार शासन ने 2 वर्षों में भुगतान नहीं किया है क्यों न शासन पर अवमानना की कार्रवाई की जाए। शासन की ओर से 1 वर्ष का और समय हेतु आवेदन दिया जिस पर बहस सुनने के बाद शासन को 30 जुलाई से अतिरिक्त 6 माह का समय दिया गया है जिसमें सरकार को श्रमिकों का संपूर्ण भुगतान (Payment) करना होगा एवं श्रमिक यूनियन की ओर से विरोध करने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मजदूरो की 10 प्रतिशत राशि जमा करने की शर्त पर अतिरिक्त समय दिया। शासन को दस प्रतिशत राशि जमा करना होगी एवं आगे कोई समय नहीं दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान यूनियन की ओर से मिल मजदूर संघ अध्यक्ष ओमप्रकाशसिंह भदौरिया, संतोष सुनहरे, सहयोगी यूनियन वस्त्र उद्योग के पं. हरिशंकर शर्मा उपस्थित रहे। ओमप्रकाशसिंह भदौरिया (Omprakash Singh Bhadauria) ने बताया कि संयुक्त ट्रेड यूनियन के तत्वावधान में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हुई सुनवाई की विस्तार से जानकारी देने हेतु श्रम शिविर कार्यालय कोयला फाटक पर रविवार 1 अगस्त को दोपहर 3 बजे मजदूरों की बैठक आयोजित की जाएगी। जिसमें कोरोना गाईड लाईन (Corona Guide line) का पालन करते हुए मजदूर साथियों से शामिल होने का अनुरोध किया है। साथ ही अनुरोध किया है कि जिन लोगों के कागज जमा नहीं हुए हैं वे भी अतिशीघ्र कागज जमा करा देवे ताकि उनके ब्याज की कार्रवाई की जा सके।

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