इंदौर। 12वीं बोर्ड की एक छात्रा को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने बायोलॉजी सब्जेक्ट से परीक्षा दिलवाने के निर्देश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दिए थे। बोर्ड ने इस आदेश के खिलाफ रिट अपील दायर की थी, जिसे स्वीकार करते हुए जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया।
डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा कि एडमिट कार्ड में जो सब्जेक्ट अंकित है, वही रहेगा। उल्लेखनीय है कि राऊ की रहने वाली छात्रा मुस्कान इवनति ने बैतूल में कक्षा 11वीं की परीक्षा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से दी थी। इसके बाद वह इंदौर आ गई और वर्तमान में वह गवर्नमेंट गल्र्स स्कूल राऊ की छात्रा है। वहां उसने फार्म भरते समय 12वीं में मैथेमेटिक्स की बजाय बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया। इसी विषय से उसने स्कूल द्वारा ली गई तिमाही और छह माही परीक्षा भी दी, लेकिन जब 12वीं की परीक्षा के लिए उसका एडमिट कार्ड आया तो उसमें उसका सब्जेक्ट बायोलॉजी की बजाय मैथमेटिक्स अंकित था, जिसे लेकर उसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से गुहार लगाई कि उसका सब्जेक्ट बायोलॉजी किया जाए। बोर्ड ने 2023-24 की नई गाइड लाइन का हवाला देकर उसका सब्जेक्ट बदलने से इनकार कर दिया। इस नई गाइड लाइन के मुताबिक जिस छात्र-छात्रा ने जो सब्जेक्ट दसवीं और 11वीं में लिया, वही 12वीं बोर्ड परीक्षा में लेना होगा, उसमे बदलाव नहीं किया जा सकता। इस पर छात्रा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। सिंगल बेंच ने याचिका को स्वीकार कर बोर्ड को निर्देशित किया था कि वह उक्त छात्रा को बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ ही परीक्षा दिलवाई जाए। इस आदेश के खिलाफ बोर्ड ने अपील की थी।
सुनवाई का अवसर दे कार्रवाई करे नगर निगम
इंदौर। उषागंज छावनी के एक मकान तोडऩे के लिए निगम द्वारा दिए गए नोटिस पर अदालत पहुंचे मोइनुद्दीन और बदरुद्दीन ने कहा कि यह मकान उनकी मां अख्तर बी के नाम है, जिनकी मौत 2018 में हो गई। वे दोनों मकान के लीगल हकदार हैं। याचिका में कहा गया कि उक्त संबंध में दस्तावेज सहित निगम को जवाब पेश कर दिया गया, लेकिन आशंका है कि उनका मकान बिना सुनवाई तोड़ा जाएगा। इस पर अदालत ने सुनवाई का अवसर देकर कार्रवाई के निर्देश दिए।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved