प्रशासन जागरूकता ही फैलाते रह गया… किसानों ने जलाकर साफ कर लिए खेत
इंदौर। इंदौर (Indore) जिले में नरवाई जलाने (stubble burning) पर कलेक्टर (Collector) ने सख्ती करने के पहले जागरूकता रथ चलाकर अभियान छेड़ा है, लेकिन गुपचुप तरीके से देर रात किसान खेत साफ करने के लिए आग का ही सहारा ले रहे हैं। कल देर रात खजराना, कनाडिय़ा, फिनिक्स मॉल के चारों और नरवाई जलाई गई, जिसके चलते रहवासियों के चलते घरों में धुएं का गुबार उड़ता रहा और रहवासी परेशान होते रहे। 2 से 15 हजार रुपए के अर्थदंड का डर किसानों में नहीं देखा जा रहा है।
प्रशासन द्वारा नरवाई जलाने को लेकर पंचनामे तैयार किए जा रहे हंै अब तक 77 से अधिक मामलों ने कलेक्टर के निर्देश पर सख्ती दिखाई गई है, लेकिन उसका डर या खौफ अब भी जमीन मालिकों में दिखाई नहीं दे रहा है। किसान देर रात खेत साफ करने के लिए आग का सहारा ही ले रहें है। हालांकि तहसील स्तर पर अधिकारी पर्यावरण संरक्षण के लिए पंचानामे तैयार कर रहें है और इन पंचनामों के आधार पर प्रदूषण बोर्ड अर्थदंड की कार्रवाई करेगा। जारी निर्देश के अनुसार दो एकड़ से लेकर पांच एकड़ से अधिक की भूमि वालों पर ढाई हजार से लेकर 15 हजार रुपए तक के अर्थदंड का प्रावधान किया गया है।
घरों में घुसा धुआ
बायपास से लगी कॉलोनियों के आस पास खजराना व कनाडिय़ा क्षेत्र में अब भी कई खेतों पर फसल की बुआई की जा रही है। हाईराईज बिल्डिंगों के आस पास निर्माण होने के बावजूद भी किसान नरवाई जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कल देर रात क्षेत्र में धुएं का गुबार फैला हुआ था। गर्मी के कारण कुलर की हवा के साथ धुआं भी घरों में घुस रहा था। बच्चे बजुर्गु और महिलाएं सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आए।
ये नियम किए जारी
वर्तमान में गेहूं की फसल की कटाई का काम लगभग सभी जगह पूरा हो चुका है। प्रशासन ने 5 अपे्रल से 16 अप्रैल तक जागरूकता रथ चलाकर किसानों को प्रशिक्षण देने की भी कार्रवाई की है वहीं नियमों की जानकारी देते हुए बताया गया है कि दो एकड़ तक की भूमि पर पर्यावरण क्षति के रूप में ढाई हजार रुपए व दो से पांच एकड़ तक की भूमि पर नरवाई जलाने पर 5 हजार का अर्थदंड लगाया जाएगा, वहीं पांच एकड़ से अधिक की भूमि पर 15 हजार रुपए तक प्रति घटना के मान से आर्थिक दंड भरना होगा, लेकिन किसानों में इस नाम मात्र की राशि को लेकर कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। इससे ज्यादा खर्चा तो खेतों को साफ कराने में लग जाएगा।
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