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केंद्र सरकार के साथ बैठक के बाद खत्म हुई हड़ताल, गृह सचिव बोले- ‘फिलहाल लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून

January 02, 2024

नई दिल्ली। ‘हिट-एंड-रन’ (hit-and-run) सड़क दुर्घटना मामलों के संबंध में नए दंड कानून (new penal laws) में प्रावधान के खिलाफ ट्रक चालकों ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन देश के अलग-अलग राज्यों में विरोध- प्रदर्शन किया। इसकी वजह से विभिन्न राज्यों में पेट्रोल-डीजल (petrol-diesel), फल-सब्जी जैसी बेहद जरूरी चीजें नहीं पहुंच रही हैं, जिसके चलते इन सभी के दाम बढ़ गए हैं। भारत सरकार (Indian government) के फैसले के बाद हिट एंड रन कानून में किए गए संशोधन का देशभर में चक्का जाम कर विरोध चल रहा है।

अब खबर आ रही है कि, केंद्र सरकार के साथ बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट संगठन ने ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा है। सरकार और ट्रांसपोर्टर में सुलह हो गई है और हड़ताल खत्म कर दी गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से बात करेंगे, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा।

मध्यप्रदेश में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था। इंदौर के पेट्रोल पंप पर सुबह से लाइनें लगी हुई थी। उधर, हड़ताल के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हड़ताल तुरंत खत्म करवाकर, परिवहन बहाल करवाए।

पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा था कि, लोकतंत्र में एकतरफा फैसलों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। संसद में संवाद के बिना ट्रक ड्राइवर्स के खिलाफ कठोर कानून बनाना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर हमला है। कानूनों के विरोध में हो रही हड़ताल से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सरकार को ड्राइवर्स से बात कर समस्या का सर्वसम्मत हाल निकालना चाहिए।

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