img-fluid

बदल रहा है आपके PF खाते से जुड़ा नियम! अब इस एक वजह से नहीं निकाल सकेंगे पैसा

July 09, 2021

नई दिल्ली. नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है. एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड (EPF) सब्सक्राइबर्स के पास अपने आधार कार्ड को प्रॉविडेंट फंड (PF) अकाउंट के साथ लिंक करने के लिए सितंबर तक का समय है. एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने एंप्लॉयर्स से एकाउंट में कंट्रीब्यूशन लेने और अन्य बेनेफिट्स के लिए आधार कार्ड को PF UAN (यूनिवर्सल एकाउंट नंबर) के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए समयसीमा को 1 जून से बढ़ाकर 1 सितंबर किया गया है. लेबर मिनिस्ट्री ने नए रूल को लागू करने के लिए कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के सेक्शन 142 में संशोधन किया है.

KYC है जरूरी
सेक्शन 142 में एक एंप्लॉयी या असंगठित क्षेत्र के कर्मी की पहचान आधार कार्ड के जरिए तय करने का प्रावधान है.लॉ फर्म MV Kini में पार्टनर विदिशा कृष्णन ने बताया, “PAN और आधार कार्ड की लिंकिंग सभी बैंकों, EPF अकाउंट और PPF अकाउंट के लिए बेसिक नो योर कस्टमर (KYC) जरूरत है. अगर इसका पालन नहीं किया जाता तो विड्रॉल क्लेम को अस्वीकार किया जाएगा.”

UAN नंबर का आधार से लिंक
आधार वेरिफाइड UAN के साथ इलेक्ट्रॉनिक PF रिटर्न दाखिल करने को लागू करने की तिथि भी बढ़ाकर 1 सितंबर कर दी गई है. EPFO ने पहले कहा था कि कि एंप्लॉयर केवल उन्हीं एंप्लॉयीज के लिए यह इलेक्ट्रॉनिक चालान भर सकेंगे जिन्होंने अपने PF UAN के साथ आधार को लिंक किया है.

Share:

न फंड और न स्टाफ, कैसे मिलेगी बिजली गुल की समस्या से निजात

Fri Jul 9 , 2021
जीरो ट्रिपिंग का टारगेट कागजों पर, 10 साल में उपभोक्ता 3 गुना बढ़े भोपाल। मामूली सी तेज हवा और बारिश में बिजली गुल की समस्या से शहरवासी त्रस्त हो चुके हैं। हर कभी बिजली गुल होना यानी ट्रिपिंग की समस्या बरकरार है। खुद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (Energy Minister Pradyuman Singh Tomar) बिजली कंपनी […]
सम्बंधित ख़बरें
खरी-खरी
बुधवार का राशिफल
मनोरंजन
अभी-अभी
Archives

©2025 Agnibaan , All Rights Reserved