नई दिल्ली. नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है. एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड (EPF) सब्सक्राइबर्स के पास अपने आधार कार्ड को प्रॉविडेंट फंड (PF) अकाउंट के साथ लिंक करने के लिए सितंबर तक का समय है. एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने एंप्लॉयर्स से एकाउंट में कंट्रीब्यूशन लेने और अन्य बेनेफिट्स के लिए आधार कार्ड को PF UAN (यूनिवर्सल एकाउंट नंबर) के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए समयसीमा को 1 जून से बढ़ाकर 1 सितंबर किया गया है. लेबर मिनिस्ट्री ने नए रूल को लागू करने के लिए कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के सेक्शन 142 में संशोधन किया है.
KYC है जरूरी
सेक्शन 142 में एक एंप्लॉयी या असंगठित क्षेत्र के कर्मी की पहचान आधार कार्ड के जरिए तय करने का प्रावधान है.लॉ फर्म MV Kini में पार्टनर विदिशा कृष्णन ने बताया, “PAN और आधार कार्ड की लिंकिंग सभी बैंकों, EPF अकाउंट और PPF अकाउंट के लिए बेसिक नो योर कस्टमर (KYC) जरूरत है. अगर इसका पालन नहीं किया जाता तो विड्रॉल क्लेम को अस्वीकार किया जाएगा.”
UAN नंबर का आधार से लिंक
आधार वेरिफाइड UAN के साथ इलेक्ट्रॉनिक PF रिटर्न दाखिल करने को लागू करने की तिथि भी बढ़ाकर 1 सितंबर कर दी गई है. EPFO ने पहले कहा था कि कि एंप्लॉयर केवल उन्हीं एंप्लॉयीज के लिए यह इलेक्ट्रॉनिक चालान भर सकेंगे जिन्होंने अपने PF UAN के साथ आधार को लिंक किया है.
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved