भोपाल। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) से काम धंधे बंद होने से गरीबों के सामने रोटी का संकट पैदा हो गया है। जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) बेहद चिंतित है। उन्होंने अफसरों से कहा है कि गरीबों को तीन महीने का राशन (Rashan) तत्काल वितरित करें। यदि किसी गरीब के पास पात्रता पर्ची भी नहीं है, तब भी उसे बिना राशन (Rashan) के न लौटाएं। जरूरत पडऩे पर नियमों को शिथिल करना पड़े तो करें, लेकिन गरीब को राशन (Rashan) जरूर दें।
मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा है कि कोविड (Covid) संकटकाल में कोई भी गरीब बिना राशन (Rashan) के नहीं रहेगा। उन्होंने सहकारिता और खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नियम शिथिल कर इस संबंध में व्यवस्थाएँ की जायें। मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि गरीब व्यक्ति को खाद्यान्न प्राप्त करने में दिक्कत नहीं हो। पात्रता पर्ची, आधार कार्ड (Aadhar Card) एवं अन्य दस्तावेज नहीं होने पर भी उनको अनाज का वितरण किया जाये।
15 मई के बाद 5 महीने का राशन मिलेगा
15 मई के बाद खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित परिवारों को 5 माह का खाद्यान्न एकमुश्त वितरित होगा। प्रदेश के कुल एक करोड़ 11 लाख 29 हजार 273 परिवारों में से 91 लाख 25 हजार 513 ने अप्रैल माह का राशन प्राप्त कर लिया है। मई माह का राशन प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या 56 लाख 38 हजार 678 और जून माह का राशन प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या 20 लाख 45 हजार 719 है।
वितरण के समय भीड़ नहीं हो
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राशन वितरण के समय उचित मूल्य दुकान पर भीड़ नहीं लगे। कोरोना गाइड लाइन का प्रभावी पालन हो। इसकी प्रभावी व्यवस्था के साथ ही उसकी निगरानी भी की जाये। राशन वितरण के समय सक्षम शासकीय अधिकारी अथवा कर्मचारी को तैनात किया जाये।
एसएमएस से सूचित करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि हितग्राहियों को एसएमएस द्वारा नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की सूचना दी जाए। उन्होंने कहा कि कोविड संकट काल में नि:शुल्क राशन वितरण के उठाव, परिवहन और वितरण चुनौती पूर्ण कार्य है। खाद्यान्न के परिवहन और वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जाये। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता और कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। सहकारिता और खाद्य विभाग समन्वय और सामंजस्य के साथ कार्य करें।
पीओएसमशीन से पावती
चौहान ने कहा कि नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण के साथ ही हितग्राही को पी.ओ.एस. मशीन से पावती उपलब्ध कराई जाये। उन्होंने कहा कि वितरण कार्य में गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। जिन गरीब परिवारों द्वारा अप्रैल एवं मई माह का खाद्यान्न राशि का भुगतान कर प्राप्त किया है, उन्हें भी आगामी माह में नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जाये। उनको बताया गया कि ऐसे हितग्राहियों को जुलाई और अगस्त माह में नि: शुल्क अनाज वितरण किया जायेगा।
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