इंदौर। गुटखा उधार ना देने पर चेहरे पर एसिड फेकने वाले को कोर्ट ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश निलेश यादव ने आरोपी मदनलाल आयु 46 वर्ष, निवासी बेटमा इंदौर को धारा 326ए भा.दं.वि. में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड तथा 4 विष अधिनियम मे 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया. की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्शिवनाथसिंह मावई द्वारा की गई.
अभियोजन कहानी इस प्रकार है दिनांक 04 जुलाई 19 को फरियादी आशीष चौहान ने थाना देपालपुर में आकर रिपोर्ट किया कि वह कान्हा होटल के पास बनी अपनी पान की गुमटी पर अपने पिता के साथ था, तभी एक व्यक्ति आया और उसके पिता से गुटखा उधार मांगा. उधार नहीं देने पर उसके पिता को गालियां दे रहा था, तो उस व्यक्ति को उसके पिता ने दो-तीन थप्पड मार दिये थे, जिस पर यह बोलते हुये गया कि रुक तुझे बताता हूं। फिर थोडी देर बाद वह वापस उनकी गुमटी पर आया. उसके हाथ में एक गिलास था, जिसमें कुछ तरल पदार्थ था, जिसे उसने उसके पिता के चेहरे पर फैक दिया, जिससे उसके पिता का चेहरा व सामने का हिस्सा जल गया. वारदात के बाद वह आदमी वहां से भाग गया.जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
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