इन्दौर। जेलों में सजा काट रहे कैदियों को अब बगैर इंतजार किए पैरोल मिलेगा। जेल मुख्यालय ने सभी जेल अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि पैरोल का आवेदन आते ही उनकी छानबीन का काम शुरू करते हुए जो कैदी पैरोल के पात्र हैं उनके आवेदन तत्काल मंजूर किए जाएं।
वैसे तो कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते प्रदेशभर में आठ हजार कैदियों को आपातकालीन पैरोल के तहत छोड़ा गया था। इंदौर सर्कल की जेलों में इनकी संख्या 800 से अधिक थी। अभी पैरोल की अवधि समाप्त होने पर दीपावली पर्व के चलते अधिकांश कैदियों ने फिर से 14 दिन का पैरोल का आवेदन लगा दिया था, ताकि दीपावली पर्व वह अपने परिवार के साथ मना सकें। सेंट्रल जेल अधीक्षक राकेश भांगरे के अनुसार 14 दिन का पैरोल समाप्त होने के बाद अब कैदियों की धीरे-धीरे जेल वापसी हो रही है। मुख्यालय के निर्देश पर कैदियों को सीधे अपनी मूल जेल के बजाय जिस शहर या गांव में रहते हैं, उसके आसपास की जेलों में 14 दिन क्वारेंटाइन में रहने और कोरोना टेस्ट के बाद उन्हें मूल जेल में लौटने के निर्देश दिए गए हैं। इधर वे कैदी, जिन्हें किन्हीं कारणों से पैरोल नहीं मिला है या जेल से नहीं छूट पाए हैं, अब ऐसे कैदियों को आवेदन मिलते ही उनका पैरोल तत्काल मंजूर कर दिया जाएगा। दरअसल मुख्यालय तक शिकायत पहुंची थी कि पैरोल का आवेदन करने के बावजूद 8 से 15 दिनों की लम्बी अवधि के बाद उन्हें पैरोल पर छोड़ा जाता है। अधीक्षको को निर्देश दिया गया है कि जैसे ही किसी कैदी का पैरोल के लिए आवेदन आता है तो उसी दिन आवेदन की छानबीन की जाए और पैरोल का पात्र होने पर आवेदन के अगले दिन ही उसे पैरोल की मंजूरी देते हुए जेल से छोड़ा जाए।
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