भोपाल। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) के चलते गरीब परिवारों को पात्रतानुसार खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इस संबंध में पात्रता पर्ची विहीन और छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न वितरण के लिये हितग्राहियों के सत्यापन एवं अस्थाई पात्रता पर्ची जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं।
हितग्राहियों के सत्यापन एवं पात्रता पर्ची जारी करने और छूटे हुए हितग्राहियों के सत्यापन में एनएफएसए (NFSA), 2013 अंतर्गत निर्धारित 24 श्रेणियों के पात्रता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध न होने पर हितग्राही द्वारा संबंधित श्रेणी में होने का आवेदन सह-घोषणा-पत्र स्थानीय निकाय में प्रस्तुत करना होगा। स्थानीय निकाय द्वारा आवेदन सह-घोषणा-पत्र के पर्याप्त प्रिन्ट/छायाप्रति पंचायत एवं वार्ड कार्यालय में उपलब्ध कराये जाएंंगे। स्थानीय निकाय में प्राप्त आवेदन सह-घोषणा-पत्रों की पंजी संधारित की जायेगी। परिवार की समग्र आईडी (Composite ID) होना अनिवार्य है, यदि परिवार की समग्र आईडी जारी नहीं हुई है, तो तत्समय ही स्थानीय निकाय द्वारा समग्र परिवार आईडी निर्मित की जायेगी। नवीन आवेदक को परिवार के सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध कराने की अनिवार्यता नहीं है। परिवार के जिन सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध हों, उनकी प्रविष्टि पोर्टल पर की जायेगी।
ऐसे किया जाएगा सत्यापान- स्थानीय निकाय द्वारा हितग्राही से प्राप्त आवेदन का निर्धारित बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाएगा। आवेदक संबंधित ग्राम/वार्ड का निवासी है। परिवार एनएफएसए की पात्रता श्रेणी के अंतर्गत अर्हता रखता है। आवेदन में परिवार के एक सदस्य का सही मोबाईल नंबर उपलब्ध कराया गया है। आवेदक परिवार या उसके किसी भी सदस्य का नाम पूर्व से जारी पात्रता पर्ची में शामिल नहीं है। समग्र परिवार आईडी सही अंकित की गई है एवं आवेदन तथा समग्र आईडी डाटा में उल्लेखित परिवार के वितरण का मिलान हो रहा है। सत्यापन की कार्यवाही अधिकतम दो कार्य दिवस में पूर्ण की जायेगी।
खाद्यान्न का आवंटन
निर्धारित की गई प्रक्रिया के तहत जोड़े गए नवीन परिवारों के लिये एन.एफ.एस.ए अंतर्गत अतिरिक्त खाद्यान्न गेहूँ एवं चावल का आवंटन जारी किया जायेगा। उचित मूल्य दुकान पर आवंटित खाद्यान्न के प्रदाय की प्रत्याशा में दुकान पर उपलब्ध स्टाक में से हितग्राही को खाद्यान्न का वितरण कराया जायेगा। अस्थाई रूप से जोड़े गए नवीन हितग्राहियों को पीओएस मशीन से खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा। इसके लिए आपदा खाद्यान्न राहत श्रेणी अंतर्गत पृथक से पीओएस मशीन पर प्रदर्शित होंगे। पात्र हितग्राही को अस्थाई पात्रता पर्ची जारी होने के माह से खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता होगी। परिवार को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रतिमाह के मान से खाद्यान्न वितरण किया जायेगा।
तीन महीने तक वैध रहेगी अस्थाई पात्रता पर्ची
स्थानीय निकाय द्वारा आपदा खाद्यान्न राहत श्रेणी अंतर्गत परिवार के सत्यापन उपरांत एनआईसी द्वारा साप्ताहिक रूप से अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की जायेगी। जारी पात्रता पर्ची में अस्थाई पात्रता पर्ची का उल्लेख किया जायेगा, जो कि आगामी तीन माह तक वैध होगी। तीन माह की समयावधि में हितग्राही द्वारा पात्रता संबंधी दस्तावेज एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध कराने पर स्थाई पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी।
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