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    बिना अनुमति बना डाला कई दुकानों का मार्केट, प्रगति पार्क में टंगा बोर्ड भी

  • September 23, 2022

    • एबी रोड की बिल्डिंग के बाद टूटेंगे और बड़े निर्माण, निगम ने नोटिसों के बाद अंतिम आदेश कर रखे हैं तैयार
    • बिचौली-बायपास पर चल रहे हैं कई अवैध निर्माण

    इंदौर।

    एबी रोड (AB Road) पर नीलू पंजवानी की बिल्डिंग (Building) के अवैध निर्माण (illegal construction) तोडऩे (break) के बाद कई अन्य ऐसी ही इमारतें (Buildings) निगम के निशाने पर है, जिनका खुलासा (exposure) पिछले दिनों अग्निबाण ने किया भी था। संभव है कि अगले दो-तीन दिनों में ऐसे कुछ निर्माणों पर निगम के बुलडोजर (Buildoser) चलें। प्रशासन द्वारा जिस प्रगति पार्क की जांच (inspection) कराई जा रही है वहां भी एक बोर्ड टंगवा दिया है, जिसमें खरीदी-बिक्री, निर्माण सहित अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित (Activities Restricted) करने की चेतावनी दी गई है।


    एबी रोड, विजय नगर से लेकर योजना 140, बिचौली-बायपास पर निगम ने कई अवैध निर्माण चिन्हित किए हैं। निगमायुक्त प्रतिभा पाल की सख्ती के चलते इन निर्माणों को जहां नोटिस तो जारी किए ही जा चुके हैं, वहीं कई अवैध निर्माणों को अंतिम आदेश भी भवन अधिकारी ने तैयार कर लिए हैं। बिचौली मर्दाना के खसरा नं. 188/1/2 पर भी बिना अनुमति दुकानें बना ली गई। प्रेसीडेंट होटल के बगल में भी निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते बाबूलाल, रवि, अखिल, शेखर चौहान व अन्य को नोटिस भी भवन अधिकारी द्वारा दिए जा चुके हैं। इसी तरह ब्ल्यू लीफ होटल बायपास के पास भी खसरा नं. 98 बिचौली मर्दाना पर मनोज बुद्धिचंद्र चौधरी के नाम से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बिना मंजूरी के ही कई दुकानों का अवैध मार्केट बना लिया गया है।

    निगम ने नोटिस क्र. 1153, 05.04.22 को जारी किया था, उसके बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाया गया। वहीं दूसरी तरफ कलेक्टर मनीष सिंह ने प्रगति पार्क कालोनी की जांच शुरू करवाई है, जिसका जिम्मा एसडीएम शाश्वत शर्मा को सौंपा है। पिछले दिनों श्री शर्मा और नायब तहसीलदार जयेश प्रताप सिंह ने मौके पर जाकर भूखंडधारकों की जांच भी शुरू की। अभी यहां पर एक बोर्ड भी टंगवा दिया है, जिसमें चेतावनी दी गई कि प्रगति पार्क के सभी खसरा नम्बरों पर कलेक्टर न्यायालय में अवैध कॉलोनी का प्रकरण विचाराधीन है।

    जिसके निराकरण होने तक किसी भी खसरा नंबर पर बिना कलेक्टर की अनुमति के क्रय-विक्रय, नामांतरण, बटांकन, सीमांकन की कार्रवाई नहीं की जाएगी और अगर कोई क्रय-विक्रय, नामांतरण, भवन निर्माण करवाता है तो वह स्वयं उसका जिम्मेदार रहेगा। बढिय़ाकीमा के 21 खसरा नम्बरों पर काटी गई प्रगति पार्क में भी 40-40 हजार स्क्वेयर फीट के भूखंडों की सीधे किसानों से रजिस्ट्रियां करवा दी गई।

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