इन्दौर। खजराना पुलिस ने जैन समाज के 9 साल के बच्चे का खतना करने और धर्मातंरण के मामले में जिस इलियास कुरैशी निवासी रजा कॉलोनी खजराना को गिरफ्तार किया है, उसे कोर्ट से 10 साल की यह है आरोपी सजा हुई है, वह जमानत पर बाहर था। पुलिस आज उसे कोर्ट में दोबारा पेश कर उसे जेल पहुंचाएगी।
खजराना टीआई दिनेश वर्मा ने बताया कि जैन समाज के एक शख्स ने रिपोर्ट लिखाई है कि उसके अपहृत बच्चे का इलियास ने खतना करवाते हुए उसका धर्म परिवर्तन भी कराया और फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रमाण पत्र बनवाए, जिसके चलते उसे गिरफ्तार किया गया है, जिस सिवना निवासी जैन समाज के पिता की शिकायत पर कार्रवाई हुई है उसकी शादी 2014 में शाजापुर की रहने वाली नाबालिग से हुई थी, जिनका एक साल बाद बेटा शह हुआ। फरवरी 2018 में दंपति बच्चे के साथ एक सगाई में शाजापुर गए थे।
20 मार्च को तीनों शाजापुर से सिवना के लिए रवाना हुए। इस बीच रतलाम के पास से पत्नी और बच्चा लापता हो गया। बाद में पता चला कि इलियास का भाई मुजीब उन्हें लेकर गया था। आरोप है कि इलियास के पिता, एक भाई और दोस्त की मदद से उसे मां और बेटे को बंधक बनाकर रखा गया। इसके बाद इलियास बच्चे को पिता को ब्लैकमेल कर रुपए मांगने लगा। इस मामले में इलियास के खिलाफ केस दर्ज हुआ था और उसे कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी, जिसमें वह जमानत पर बाहर आया और बच्चे की मां से दोबारा संपर्क किया। मां-बेटे को बंधक बनाने के दौरान उसने बच्चे के साथ धर्म परिवर्तन और अन्य प्रताड़नाएं दी। पुलिस इस मामले में विवेचना भी करेगी और इलियास का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।
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