इंदौर। एलआईजी देवास का रहनेवाला सुरेश पिता मूलचंद चौहान 13 जुलाई 2016 को शाम 6.30 बजे इंदौर में मजदूरी करके उसके दोस्त कनीराम उर्फ कान्हा के साथ पैदल-पैदल फूटीकोठी की ओर जा रहा था। स्कीम 71 के पास ताराकुंज गार्डन के पीछे के पास पहुंचा तो पीछे से एक बिना नंबर की हीरो होण्डा गाड़ी को उसका चालक विष्णु पिता गेन्दालाल निवासी बाबू घनश्यामदास नगर तेज गति से चलाकर लाया और उसे पीछे से टक्कर दे मारी। मामले में चंदन नगर पुलिस ने क्रिमिनल केस दर्ज किया था। इधर फरियादी सुरेश ने अपने शरीर को हुई नुकसानी के एवज में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में में दावा लगा कर मुआवजे के तौर 10 लाख रूपए दिलाने की मांग की थी। उक्त गाड़ी अम्बाराम पिता बुद्धाजी निवासी घनश्यामदास नगर के नाम रजिस्टर्ड थी। जिसका बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बीमा कंपनी ने किया है। घायल सुरेश ने तीनों से यह मुआवजा दिलाने की मांग की थी। वहीं बीमा कंपनी ने गाड़ी चालक व मालिक की गलती बता हाथ खड़े कर दिए थे। ट्रिब्यूनल के सदस्य राजेन्द्र कुमार पाटीदार ने माना कि गाड़ी चालक के पास घटना के समय वैध एवं प्रभावी लायसेंस था और उसने बीमा पालिसी की शर्तों के उल्लंघन में वाहन नहीं चलाया है, इसलिए बीमा कंपनी मुआवजा देने हेतु जिम्मेदार है। उन्होंने तीनों को संयुक्त या अलग-अलग रूप से कुल 2 लाख 90 हजार 700 रूपये को घायल युवक को मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया है।
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