इंदौर (Indore)। एक पिता के सामने उसकी दो वर्ष की मासूम बच्ची का दिनदहाड़े अपहरण कर ले जाने वाले आरोपी को ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को हाई कोर्ट में भी सही ठहराया है। घटना 31 जनवरी 2018 को दोपहा साढ़े बारह बजे की है। फरियादी अपनी दुकान पर बैठा था। इसी दौरान उसने देखा कि बाहर सडक़ किनारे खेल रही उसकी 2 वर्षीय पुत्री को एक व्यक्ति गोद में उठाकर ले जा रहा है। शोर मचाकर उसने आसपास के अन्य लोगों की मदद से पीछा कर आरोपी कैलाश को पकड़ा और बच्ची को उसके कब्जे में छुड़ाया। बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया।
आरोपी कैलाश को ट्रायल कोर्ट ने 16 जनवरी 2019 को दोषी पाते हुए 5 साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ 2019 में ही उसने हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर की थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ट्रायल कोर्ट के निर्णय को सही ठहराते हुए आरोपी की अपील खारिज कर दी और माना कि आरोपी की योजना नापाक थी। हालांकि अपील पर फैसला आने तक आरोपी ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा भुगत चुका है।
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