भोपाल। पदोन्नति में आरक्षण मामले की सुनवाई एक बार फिर शुरू हो रही है। सुप्रीम कोर्ट 30 मार्च से सुनवाई शुरू कर रहा है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के कर्मचारी कोर्ट में अपना-अपना पक्ष रखेंगे। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट में मई 2016 से प्रदेश के कर्मचारियों को लेकर पदोन्नति में आरक्षण का मामला लंबित है इसलिए कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगी है। इस अवधि में करीब 80 हजार कर्मचारी बगैर पदोन्नति सेवानिवृत्त हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पदोन्नति में आरक्षण मामले में फैसला सुनाते हुए मुद्दे तय कर दिए हैं।
अब इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर केंद्र और राज्यों की सरकार पदोन्नति को लेकर निर्णय लेंगी। केंद्र सरकार के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई शुरू कर चुका है, जबकि मध्य प्रदेश के प्रकरण में सुनवाई 30 मार्च से शुरू हो रही है। इस दौरान मध्य प्रदेश का डाटा कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके विश्लेषण के बाद प्रदेश के संदर्भ में फैसला आएगा। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के डाटा को लेकर जो पैमाना तय किया है, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी है।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved