पटना: बिहार सरकार ने किसानों को किया सावधान किसी भी तरह के ओटीपी या कॉल का जवाब न दें नहीं तो खाते से पैसों की चोरी हो जाएगी. बिहार में प्रधानमंत्री किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत पैसे आते ही, जालसाज तेजी से इन कामों को अंजाम दे रहे है. सरकार (Government of India) की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि भोले भाले किसानों के मोबाइल पर कॉल करकें या उन्हें डराने वाले मैसेज भेजकर खाते से पैसे गायब किए जा रहे हैं.
इसलिए बिहार सरकार ने सभी किसानों को सतर्क रहने के लिए कहा है. कई राज्यों में किसानों को फोन करकें जालसाज कहते हैं कि वो फोन पर आए OTP को बताएं. वरना पैसा सरकार वापस ले लेगी. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत बिहार के 83,53,270 किसानों के खाते में 16,70,65,40,000 रुपये ट्रांसफर किए गए है. एक जनवरी 2022 यानी नए साल के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी किसानों को तोहफा दिया था.
इस तरह होती है पैसों की चोरी
बिहार सरकार के कृषि विभाग ने अपने वेबसाइट पर जारी एक संदेश में कहा है कि किसानों को OTP या पैसा वापसी से सम्बंधित कोई कॉल नहीं किया जाता है, कृपया जालसाजों से सावधान रहे. साइबर मामलों के जानकार बताते हैं कि जालसाज ग्राहकों को आमतौर पर ईमेल, कॉल करकें या फिर मोबाइल पर SMS भेजते हैं. ये मैसेज बैंक KYC , ATM या फिर खाते से जुड़े होते है.
इन मैसेज में अक्सर लालच दिया जाता है या फिर डराया जाता है. ताकि, आम आदमी अपनी निजी जानकारी उनके साथ शेयर कर देता है. ऐसा करते ही ये जालसाज खाते से पैसों को चुरा लेते है. किसानों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है. उनसे पैसे वापसी को लेकर डराया जा रहा है. ऐसे में भोले भाले किसान आसानी से OTP शेयर कर देते हैं और खाते से पैसों की चोरी हो जाती है.
ऐसे बचें: ऐसे ईमेल, मैसेज का जवाब न दें, जिनमें आपकी बैंक डिटेल्स मांगी गई हों. किसी कमीशन के आकर्षक ऑफर के झांसे में न आएं या किसी अनाधिकृत पैसे को अकाउंट में लेने के लिए सहमति न दें. बैंक और RBI कह चुका है कि कोई भी बैंक अधिकारी ग्राहकों के बैंक खाते या फिर किसी भी ATM की जानकारी कभी नहीं मांगता है और न ही मांग सकता है.
अगर फिर भी बैंक खाते से पैसे चोरी हो जाएं तो क्या करें
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आपके बैंक खाते से कोई गलत तरीके से रकम निकाल लेता है और आप तीन दिन के अंदर इस मामले के बारे में बैंक को शिकायत करते हैं तो आपको यह नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा.
RBI ने यह भी कहा है कि निर्धारित समय में बैंक को सूचना दे देने पर ग्राहक के खाते से धोखाधड़ी कर निकाली गई रकम 10 दिन के अंदर उसके बैंक खाते में वापस आ जाएगी. आरबीआई ने यह भी कहा है कि अगर बैंक खाते से हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट 4-7 दिन बाद की जाती है, तो ग्राहक को 25,000 रुपये तक का नुकसान खुद उठाना होगा.
अगर बैंक अकाउंट बेसिक सेविंग बैंकिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी जीरो बैलेंस अकाउंट है तो आपकी लायबिलिटी 5000 रुपये होगी. यानी अगर आपके बैंक अकाउंट से 10,000 रुपये का अनाधिकृत ट्रांजेक्शन हुआ है तो आपको बैंक से 5000 रुपये ही वापस मिलेंगे. बाकी के 5000 रुपये का नुकसान आपको वहन करना होगा.
अगर आपका सेविंग अकाउंट है और आपके अकाउंट से अनाधिकृत ट्रांजेक्शन हुआ है तो आपकी लायबिलिटी 10000 रुपये होगी. यानी अगर आपके अकाउंट से 20,000 रुपये का अनाधिकृत ट्रांजेक्शन हुआ है तो बैंक से आपको 10,000 रुपये ही वापस मिलेंगे. बाकी 10,000 रुपये का नुकसान आपको उठाना होगा.
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