नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) को प्रमोट करने के लिए बड़ा फैसला किया है. इसके मुताबिक अब यहां पर इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर टैक्स माफ कर दिया है. इसके अलावा कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर नहीं देनी होगी.
उत्तर प्रदेश शासन ने पहले जारी की गई अधिसूचना को संशोधित करते हुए यह फैसला किया है. इसके मुताबिक 3 साल तक का टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से आपको छुटकारा मिलेगा. वहीं प्रदेश में ही निर्मित इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर यह छूट 5 साल तक वैलिड रहेगी. सरकार की ओर से सभी जिलों के आरटीओ को भी तत्काल प्रभाव नए निर्देशों का पालन करने के आदेश दिए गए हैं.
कब तक मिलेगी टैक्स में छूट?
वहीं 14 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति की प्रभावी अवधि के चौथे एवं 5वें साल यानी 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक प्रदेश में मैन्युफैक्चर की गई और रजिस्टर किए वाहनों पर 100 पर्सेंट छूट मिलेगी. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करने वाले उन सभी ऑटोमोबाइल से है जो बैट्री, अल्ट्रा कैपेसिटर या फ्यूल सेल से पावर्ड होते हैं. इनमें सभी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एवं 4 व्हीलर स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान, बैटरी इलेक्ट्रिक यान और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शामिल हैं.
कितनी राहत मिलेगी?
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुसार प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर बायर्स को भारी छूट दी जाएगी. नीति के अनुसार प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की छूट भी ऑफर की जाएगी. इसमें पहले 2 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपये प्रति वाहन, पहले 50,000 इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों पर अधिकतम 12,000 रुपये और पहले 25,000 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए प्रति वाहन पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी नए बायर्स को मिलेगी.
बसों पर भी बड़ी सब्सिडी
प्रदेश में खरीदी गई पहली 400 बसों पर प्रति ई-बस 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. साथ ही अधिकतम 1000 ई गुड्स कैरियर्स को प्रति वाहन 1,00,000 रुपये तक ई-गुड्स कैरियर्स की खरीद के लिए फैक्ट्री मूल्य पर 10 प्रतिशत की सब्सिडी का ऑफर भी सरकार देगी.
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