भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2021 का कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके अनुसार एक जनवरी की अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज किया जायेगा। आयोग के निर्देशानुसार पुनरीक्षण पूर्व की गतिविधियों में अनुभाग/मतदान-केन्द्र के क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करना/मतदान-केन्द्रों के युक्ति-युक्तकरण की कार्यवाही की जायेगी। निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 16 नवम्बर को किया जायेगा। इसके बाद एक जनवरी को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज किया जायेगा। प्रारूप प्रकाशन के बाद से ही 16 नवम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर तक दावे-आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे। अवकाश दिवसों में 21 नवम्बर, शनिवार, 22 नवम्बर, रविवार, 12 दिसम्बर शनिवार एवं 13 दिसम्बर, रविवार को राज्य के प्रत्येक मतदान-केन्द्र पर विशेष कैम्प का आयोजन किया जायेगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी को होगा। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश अरुण कुमार तोमर ने बताया कि वर्तमान में राज्य में कुल 5.22 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 2.71 करोड़ पुरुष मतदाता एवं 2.51 करोड़ महिला मतदाता हैं। 80 वर्ष से अधिक 6 लाख 32 हजार 669 मतदाता एवं नि:शक्तजन मतदाताओं की संख्या 5 लाख 7 हजार 748 है।
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