उज्जैन। अब कालोनाइजर का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होगा, वहीं एक ही रजिस्ट्रेशन पर वे पूरे प्रदेश में कहीं पर भी काम कर सकेंगे। यानी अब अलग-अलग शहर में काम करने के लिए बार-बार रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, बल्कि सिंगल रजिस्ट्रेशन के जरिए पूरे प्रदेश में कालोनाइजेशन का काम किया जा सकेगा। इसकी पूरी प्रक्रिया भी 30 दिन की समय सीमा में की जाएगी। अन्य सुविधाएं भी ऑनलाइन कर दी गई है। नगरीय प्रशासन ने कॉलोनाइजर्स को बड़ी राहत दी है। अब कॉलोनाइजर्स एक ही रजिस्ट्रेशन पर पूरे प्रदेश में काम कर सकेंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने विगत दिनों रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण किया। कॉलोनाइजर्स को अब अलग-अलग नगरीय निकायों में रजिस्ट्रेशन कराने से निजात मिलेगी।
सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ 30 दिन की समय सीमा में प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे। पोर्टल का लोकार्पण करते हुए मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्रक्रिया सरल होगी और प्रदेश के विकास में तेजी आएगी। हाल में प्रकाशित मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के जरिए हमने अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण करने के भी प्रावधान किए हैं। सुधार की यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। आवेदन की सुविधा ई-नगरपालिका पोर्टल, एमपी अर्बन वेबसाइट, ई-सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। इसमें रजिस्ट्रीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान, आवेदन की स्थिति ट्रेक करने, ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने, ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र, एसएमएस एवं व्हाट्सएप के जरिए आवेदक को सूचना, व्हाट्सएप के जरिए सर्टिफिकेट प्रदान की जाने की सुविधा, संचालनालय के लिए मॉनीटरिंग के उद्देश्य से विभिन्न रिपोट्र्स की सुविधा रहेगी। कॉलोनाइजर के नए एकीकृत रजिस्ट्रीकरण अब संचालनालय स्तर पर ऑनलाइन किये जाएंगे, जो सभी नगर निकायों के लिए मान्य होंगे।