कोलकाता। सर्वदलीय बैठक (All Party Meeting) के बाद चुनाव आयोग(Election commission) ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) में विधानसभा चुनाव (Assembly elections) के बाकी बचे चरणों में प्रचार करने की अवधि को घटा दिया है। चुनाव आयोग(Election commission) ने कहा है कि चुनावी प्रचार(Election campaign) के समय को शाम 7 बजे तक सीमित कर दिया गया है। शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक चुनाव प्रचार(Election campaign) नहीं होगा।
इसी तरह मतदान के पूर्व प्रचार का शोर थमने की अवधि भी 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दी गई है। यानी अब मतदान के तीन दिन पहले प्रचार थम जाएगा। बंगाल में भी कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच शुक्रवार को चुनाव आयोग ने कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें यह निर्णय लिए गए। नए नियम बंगाल विधानसभा चुनाव के शनिवार के बाद बचने वाले मतदान के तीन चरणों में लागू होंगे।
कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
चुनाव आयोग ने बैठक में साफ कहा कि प्रत्याशियों और दलों को कोरोना प्रोटोकॉल को सख्ती से पालन करना होगा। यदि किसी ने इसका उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना गाइड लाइन का उल्लंघन करने पर आपराधिक केस भी दर्ज कराया जा सकता है।
रैली में मास्क व सैनिटाइजर उपलब्ध कराना होंगे
आयोग ने निर्देश दिया कि किसी भी सभा या रैली आदि में भाग लेने वाले सभी लोगों को मास्क व सैनिटाइजर उपलब्ध कराना आयोजक की जिम्मेदारी होगी। इसका खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। चुनाव खर्च तय सीमा में ही होना चाहिए।
नेता, स्टार प्रचारक व प्रत्याशी व समर्थक पहनें मास्क
आयोग ने यह भी कहा कि प्रचार के दौरान सभी दलों के स्टार प्रचारक, नेता, प्रत्याशी खुद व उनके समर्थक मास्क पहनेंगे और जनता के लिए उदाहरण पेश करेंगे। उन्हें सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना होगा और सुरक्षित दूरी का भी पालन करना होगा। जरूरत होने पर भीड़ नियंत्रण के उपाय भी करना होंगे।
बता दें, बंगाल में शनिवार को पांचवें चरण का मतदान होने जा रहा है। इसके बाद मतदान के तीन चरण शेष रहेंगे। इन तीनों चरणों में कोरोना महामारी के ताजा प्रकोप को देखते हुए शुक्रवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कोरोना से बचाव की नई व्यवस्थाओं के निर्देश दिए गए।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved