• img-fluid

    कोर्ट ने ‘बहूरानी’ को उम्रभर के लिए भेजा जेल, ससुर का मिटा दिया था नामोनिशान

  • November 09, 2024

    झुंझुनूं: झुंझुनूं (Jhunjhunu) में आठ साल पहले एक बुजुर्ग (Elderly) की हुई हत्या के मामले बड़ा फैसला सुनाते हुए कोर्ट (Court) उसकी पुत्रवधु सहित 4 अभियुक्तों को उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है. इस बुजुर्ग की उसकी बहू ने ही प्रेम प्रसंग (Love Affair) में आड़े आने पर हत्या करवाई थी. झुंझुनूं कोर्ट ने इस मामले में चारों अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ ही उन 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सजा पाने वाले अभियुक्तों में बुजुर्ग की बहू सोनू कुमारी समेत उसके साथी सुनील कुमार, दीपेंद्र कुमार और प्रदीप कुमार शामिल हैं. केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 40 गवाह और 191 दस्तावेज पेश किए गए थे.

    लोक अभियोजक ने बताया कि 15 जुलाई 2016 को कुल्हरियों की ढाणी के सोहनलाल जाट ने बिसाऊ थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. उसने बताया कि उसका चचेरा भाई सुभाषचंद्र डाकघर में अल्पबचत अभिकर्ता था. वह रोजना सुबह 11 बजे बिसाऊ जाता था. दिन में घर-घर जाकर आरडी के पैसे एकत्रित कर रात्रि को साढ़े दस बजे घर आता था. 14 जुलाई को सुभाष बस से उतरकर घर आ रहा था. उसी समय रास्ते में नीली बत्ती लगी एक गाड़ी खड़ी थी.


    उसमें से उतरे दो व्यक्तियों ने सुभाष को पकड़ लिया और जबरन गाड़ी में डाल लिया. उसके बाद सुभाष से मारपीट की और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने केस की जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. जांच में सामने आया कि बहू सोनू कुमारी ने ही प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहे ससुर सुभाषचन्द्र की अपने साथियों से हत्या करवा दी थी. इस पर पुलिस ने मृतक की पुत्रवधू सोनू और सुनील समेत दीपेंद्र को उसी समय गिरफ्तार कर लिया था. उनके साथ एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया. वारिसपुरा निवासी प्रदीप को बाद में गिरफ्तार किया गया था.

    पुलिस ने केस की जांच पूरी कर आरोपी सोनू कुमारी, सुनील कुमार, दीपेंद्र कुमार उर्फ मिकू और प्रदीप कुमार के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश कर दिया. राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा और पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट सुभाष पूनिया ने कोर्ट में 40 गवाहों के बयान कराए और 191 दस्तावेज पेश किए. सुनवाई के दौरान पत्रावली पर आए साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद जिला एवं सेशन न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने चारों आरोपियों को दोषी माना और उनको उम्रकैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई.

    Share:

    अनुबंध में नहाने और फ्रेश होने के 5, लेकिन लिए जा रहे 20 रुपए

    Sat Nov 9 , 2024
    उज्जैन रेलवे के डीलक्स शौचालय में तय शुल्क से दोगुना वसूली, रतलाम डीआरएम को हुई शिकायत उज्जैन। रेलवे स्टेशन क्षेत्र में रेलवे की ओर से बनाए गए सार्वजनिक डीलक्स शौचालय में लोगों से निर्धारित से ज्यादा राशि वसूली जा रही है। यानि यहाँ लोग नहाने और फ्रेश होने के 5 की जगह 20 रुपए तक […]
    सम्बंधित ख़बरें
  • खरी-खरी
    मंगलवार का राशिफल
    मनोरंजन
    अभी-अभी
    Archives
  • ©2024 Agnibaan , All Rights Reserved