नागपुर। देश में पिछले कुछ सालों से आवारा कुत्तों (Stray Dogs) की संख्या कितनी बढ़ गई जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते है। ये आवारा कुत्ते (Stray Dogs) आए दिन मासूमों को शिकार बना रहे हैं और शासन प्रशासन मात्र औपचारिकता (formality) निभाकर दूर हो जाती है।
बता दें कि हाल ही में कुत्तों के काटने की हैरान कर देने वाली खबरें सामने आई हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट Bombay high court की नागपुर पीठ ने शनिवार को आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के संबंध में कई निर्देश जारी किए। साथ ही नगर निगम के अधिकारियों और पुलिस को आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन लोगों को आवारा पशुओं को खिलाने में अच्छा लगता है तो पहले औपचारिक रूप से उन्हें अपनाना चाहिए और केवल उन्हें अपने घरों के अंदर ही खिलाना चाहिए।
इन जगहों पर ही खिलाएं कुत्तों को खाना
वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने नागपुर नगर निगम के कमिश्नर को निर्देश दिया था कि वह सुनिश्चित करें कि कुत्ते को खिलाने वाले के अपने स्थान या डॉग शेल्टर होम या किसी अन्य अधिकृत स्थान को छोड़कर किसी भी स्थान पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं दिया जाए। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कमिश्नर जुर्माना भी लगा सकते हैं, जोकि 200 रुपये से ज्यादा नहीं होगा।
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