इन्दौर। कल निगम के झोन 11 के तहत एमजी रोड पर भवन निर्माण के दौरान दीवार गिरने से मजदूर की दबने से मौत हो गई। तात्कालिक रूप से परिवारजनों को 1 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई और नगर निगम ने भवन अनुज्ञा, यानी नक्शा निरस्त कर भवन स्वामी, सुपरवाइजर और ठेकेदार के खिलाफ तुकोगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी। भूखंड क्र. 575/16 एवं 575/17 पर निगम ने शैलेन्द्र पिता प्रेमचंद्र जैन और सुनीता पति दिलीप जैन व अन्य को भवन निर्माण की अनुमति स्वयं के आवास के लिए दी थी।
कल दोपहर तुकोगंज थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिरने से वहीं कार्यरत मजदूर पंकज पिता अंतरसिंह निवासी खरगोन की मौत हो गई। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट मौके पर पहुंचे और पीडि़त परिवार को हरसंभव मदद का आश्वासन देने के साथ तात्कालिक रूप से 1 लाख की सहायता भी मंजूर की। कलेक्टर मनीषसिंह को जैसे ही हादसे की खबर लगी, उन्होंने मौके पर अपर कलेक्टर पवन जैन को भिजवाया और निगम को मामले की जांच के निर्देश भी दिए। इसके चलते उपरोक्त भूखंडों पर निगम द्वारा दी गई भवन अनुज्ञा निरस्त की गई। जनहानि के चलते भवन मालिक, सुपरवाइजर व ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज करवाई। झोन 11 के भवन अधिकारी व भवन निरीक्षक नागेंद्रसिंह भदौरिया ने बताया कि स्वयं के आवास के लिए उक्त भूखंडों पर भवन अनुज्ञा 25 शर्तों के साथ जारी की गई थी। कल दोपहर वायरलेस सेट पर निगम कंट्रोल पर सूचना मिली कि उक्त भूखंडों पर बिना सुरक्षा के निर्माण कार्य चल रहा था। लिहाजा भवन अनुज्ञा निरस्त कर दी गई।
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