नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि हर कानून के साथ संवैधानिकता की धारणा जुड़ी होती है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। याचिका में गुजरात सरकार के अशांत क्षेत्रों में संपत्तियों पर 1991 के कानून के कुछ प्रावधानों को निलंबित करने की मांग की गई थी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने पूछा, ‘कैसे एक अंतरिम आदेश के जरिए कानूनी प्रावधानों को निलंबित किया जा सकता है? हर कानून के साथ संवैधानिकता की धारणा जुड़ी होती है।’ गौरतलब है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने याचिका दायर कर गुजरात के संपत्ति कानून, 1991 के अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक और अशांत क्षेत्रों में किरायेदारों को बेदखल किए जाने से बचाने के प्रावधानों को निलंबित करने की मांग की गई थी, लेकिन 28 अक्टूबर को गुजरात उच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया था।
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