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    पुष्प विहार का विकास कार्य शुरू करवाने के कलेक्टर ने दिए निर्देश, 81 धरोहर के भूखंडों का आवंटन रोका, 34 निरस्त भी होंगे

  • September 13, 2021

    इंदौर।  गृह निर्माण संस्थाओं (Home Construction Institutions) के पीडि़तों (Victims) को न्याय दिलवाने के लिए कलेक्टर मनीषसिंह (Collector Manish Singh) ने पांच चिह्नित संस्थाओं की समीक्षा की। इसमें मजदूर पंचायत गृह निर्माण ( Mazdoor Panchayat Home Construction), देवी अहिल्या, न्याय विभाग और जागृति गृह निर्माण (Jagriti Home Construction) और उनकी कालोनियां शामिल रहीं। पुष्प विहार (Pushp Vihar) का विकास कार्य शुरू करवाने के कलेक्टर ने जहां निर्देश दिए, वहीं 81 धरोहर के भूखंडों का आवंटन फिलहाल रोका गया। विकास कार्यों के पूर्ण होने के बाद ये भूखंड आवंटित होंगे। इसी के साथ एमआर-10 से लगे 34 भूखंडों के आवंटन को निरस्त करने के भी निर्देश दिए।


    कोरोना की दूसरी लहर (Second Wave) के चलते भूमाफियाओं के खिलाफ ठप पड़ी मुहिम को फिर गति देने के लिए कलेक्टर मनीषसिंह (Collector Manish Singh) ने फिर मुख्यालय पर विस्तृत समीक्षा बैठक की। पीडि़तों के प्रतिनिधियों के साथ विधायक महेन्द्र हार्डिया, उनके प्रतिनिधि राजेश उदावत, अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर, एसडीएम प्रतुल्ल सिन्हा, अंशुल खरे, शाश्वत शर्मा के साथ तहसीलदार सुदीप मीणा और हितेश जोशी और सहकारिता विभाग के उपायुक्त मदन गजभिये सहित अन्य मौजूद रहे। कलेक्टर ने पुष्प विहार (Pushp Vihar) समिति से कहा कि वे विकास कार्य जल्द मौके पर शुरू करें। सबसे पहले ड्रेनेज लाइन और बगीचों के विकास के बाद सडक़ों का निर्माण किया जाए, जिसके चलते 81 धरोहरों के भूखंडों का आवंटन अभी रोका गया। बिना अभिन्यास मंजूरी के अध्यक्ष द्वारा जिन 34 भूखंडों की रजिस्ट्रियां करवाई गई थीं, उन्हें निरस्त किया जाएगा। कलेक्टर ने न्याय नगर, जागृति, अयोध्यापुरी और श्री महालक्ष्मी नगर के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पुष्प विहार रहवासी संघ के एनके मिश्रा के मुताबिक संस्था के 13 भूखंड क्लासिक पूर्णिमा में भी चले गए। वर्षों तक खाली पड़ी इस जमीन पर ये अवैध कब्जे हो गए। इस संबंध में भी प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि इन 13 भूखंडों की जमीन संस्था को वापस मिले, ताकि पीडि़तों को आवंटित की जा सके। दूसरी तरफ पुष्प विहार (Pushp Vihar) के भूखंड जी-1 पर लगी अवैध चौपाटी तो कलेक्टर के निर्देश पर निगम ने हटा दी, वहीं उक्त भूखंड का आवंटन श्रीमती संतोष अग्रवाल को जो किया गया, उसे भी निरस्त करने के निर्देश कलेक्टर ने सहकारी विभाग और संस्था को दिए।

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