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    महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज का मामला पहुंचा अदालत

  • February 14, 2022

    • जबलपुर पुलिस द्धारा एफ आईआर दर्ज न किये जाने पर परिवाद दायर

    जबलपुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने वाले कालीचरण महाराज के खिलाफ जबलपुर जिला अदालत में परिवाद दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है ओमती थाना सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई शिकायत के बावजूद भी कालीचरण महाराज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जिस पर यह परिवाद दायर किया गया है, जिस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 4 मार्च को निर्धारित की है।उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता श्रीकांत विश्वकर्मा की ओर से यह परिवाद दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि रायपुर में 26 दिसम्बर 2021 को आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों को प्रयोग किया था।


    इसके अलावा एक धर्म विशेष को दूसरे के खिलाफ हथियार उठाने की बात कहते हुए शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया था। इसी दिन वह शाम 7 बजे वीडियों रिकॉर्डिग के साथ ओमती थाने पहुॅचकर मौखिक रूप से शिकायत करते हुए एफआईआर दर्ज करने की अनुरोध किया था। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने पर उन्हें 3 जनवरी 2021 को ओमती थाने में लिखित आवेदन किया था। इसके अलावा पुलिस महानिर्देशक, पुलिस महानिरिक्षक व पुलिस अधीक्षक को शिकायत करते हुए एफआईआर दर्ज किये का आग्रह किया था। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किये जाने के खिलाफ उक्त परिवाद दायर किया गया है। परिवाद में कालीचरण महाराज के खिलाफ दोषद्रोह सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किये जाने की राहत चाही गयी है। परिवाद पर 4 मार्च को सुनवाई निर्धारित की गयी है।

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