उज्जैन। सरकार बिल्डर को सब रजिस्ट्रार के अधिकार देने जा रही हैं। इसके बाद बिल्डर अपने प्रोजेक्ट में खुद ही प्रापर्टी की रजिस्ट्री कर सकेंगे। हाउसिंग बोर्ड और विकास प्राधिकरण के अधिकारी को सब रजिस्ट्रार की शक्ति देने से शुरुआत होगी। इसके साथ ही सब रजिस्ट्रार की शक्ति उन्हीं बिल्डर्स को दी जाएगी जिनका रेरा में पंजीयन होगा। इसका बड़ा फायदा होगा कि संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति को रजिस्ट्रार दफ्तर नहीं जाना होगा।
राज्य सरकार अब रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) में पंजीकृत बिल्डरों (निजी निर्माणकर्ता) को भी सब रजिस्ट्रार का अधिकार देने जा रही है। इससे वह अपने प्रोजेक्ट में संपत्ति की रजिस्ट्री खुद कर सकेंगे। राज्य सरकार शुरुआत में मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड और विकास प्राधिकरण के एक-एक अधिकारी को सब रजिस्ट्रार के अधिकार देगी। यह अधिकारी प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड या विकास प्राधिकरण के प्रोजेक्ट में संपत्ति की रजिस्ट्री कर सकेगा। इस नई व्यवस्था से बड़ा फायदा यही होगा कि संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति को रजिस्ट्रार दफ्तर नहीं जाना होगा। वह हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में बनाए गए सब रजिस्ट्रार के माध्यम से भी रजिस्ट्री करवा सकेगा।
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