बंगलूरू। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि बीमा पॉलिसी से मिलने वाली मेडिक्लेम की रकम को मोटर वाहन अधिनियम के तहत इलाज के खर्च और अस्पताल में भर्ती होने के लिए दिए गए मुआवजे में से काटा जाएगा। हाईकोर्ट ने सड़क हादसे में घायल दंपती के मुआवजे को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश हंचते संजीव कुमार ने बीमा कंपनी को सड़क हादसे में घायल होने वाले एस हनुमनथप्पा के परिवार को 4,93,839 रुपये और छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मुआवजा देने का निर्देश दिया। वहीं अदालत ने बीमा कंपनी को मेडिक्लेम पॉलिसी के जरिये पहले चुकाए गए 1.8 लाख रुपये की कटौती करने का आदेश दिया।
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