इंदौर। जिला प्रशासन ने कल दोपहर बाद खजराना की शहरी सीलिंग की साढ़े 15 करोड़ रुपए मूल्य की 27 हजार 600 स्क्वेयर फीट जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई और निर्माणों पर बुलडोजर चलाए। उसी तरह मारुति मंदिर की खजराना स्थित ही लगभग 50 करोड़ रुपए मूल्य की बेशकीमती जमीन को भी आज मुक्त कराना है और 7 कब्जेदारों को बेदखली नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने शिकायत के बाद इन दोनों मामलों की जांच करवाई और फिर तहसीलदार ने विस्तृत आदेश जारी करते हुए बेदखली नोटिस जारी किए हैं। एसडीएम जूनी इंदौर घनश्याम धनगर ने इन दोनों मामलों की जांच की और कल शहरी सीलिंग की जमीन को तो मुक्त करवा भी लिया।
सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देशन में कल बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के अंतर्गत 15 करोड़ रूपये से अधिक की बाजार मूल्य की 27 हजार 600 वर्ग फीट जमीन अतिक्रमण मुक्त की गई। यह कार्रवाई एसडीएम जूनी इंदौर घनश्याम धनगर एवं तहसीलदार जगदीश रंधावा द्वारा की गई। एसडीएम जूनी इंदौर श्री घनश्याम धनगर ने बताया कि अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन इंदौर शहर के मध्य में स्थित ग्राम खजराना की बेशकीमती भूमि खसरा क्रमांक 442/1 जो कि मध्यप्रदेश शासन के शहरी सीलिंग के नाम पर दर्ज है।
उक्त भूमि पर अतिक्रमणकर्ताओं अजहर पिता सिराजुद्दीन पठान, सफदर पिता गुलाम मोहम्मद, शेख सुलेमान पिता शेख बाबू, परवीन पति लियाकत, सलीम पिता इशाक पटेल, आरिफ पिता नजीर मोहम्मद भाई पिता मेहबूब द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर नवीन मकानात बनाये जा रहे थे। उक्त अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध तहसील न्यायालय में विधिवत प्रकरण दर्ज कर, सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदाय किये जाने के पश्चात् अतिक्रमणकर्ता क्रमश: अजहर पिता सिराजुद्दीन पठान, सफदर पिता गुलाम मोहम्मद, शेख सुलेमान पिता शेख बाबू, परवीन पति लियाकत, सलीम पिता इशाक पटेल, आरिफ पिता नजीर मोहम्मद भाई पिता मेहबूब से लगभग 27 हजार 600 वर्गफीट से अधिक जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई। उक्त भूमि का बाजार मूल्य लगभग 15 करोड़ 45 लाख 6 हजार रूपये है।
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