खुड़ैल एसडीएम ने जारी किए आदेश,कई आपराधिक तत्व हुए जिलाबदर भी, तो निजी स्कूलों पर भी गिरी गाज
इंदौर। सरकारी जमीन (government land) पर अवैध कब्जा (Illegal possession) करने वाले व्यक्ति को खुड़ैल एसडीए म (Khudail SDM) ने 15 दिन के लिए जेल भिजवा दिया। कलेक्टर आशीष सिंह (collector Ashish Singh) ने सरकारी और अन्य जमीनों पर अनाधिकृत कब्जा करने वालों के खिालफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश राजस्व अमले को दिए हैं और दूसरी तरफ 5 आपराधिक तत्वों को जिलाबदर भी किया गया और पालकों के साथ लूटपट्टी करने वाले दो निजी स्कूलों पर भी 2-2 लाख रुपए का जुर्माना ठोंका है। नारायणा ई-टेक्रो स्कूल और ज्ञान कॉर्निवाल पर कलेक्टर ने उक्त कार्रवाई की है।
खुड़ैल क्षेत्र के एसडीएम श्री गोपाल वर्मा ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक शासकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्ति को 15 दिन के लिए जेल भेज दिया है। एसडीएम गोपाल वर्मा ने बताया कि सोनगुराड़िया में रहने वाले लाखनसिंह पिता करणसिंह द्वारा ग्राम सोनगुराड़िया में शासकीय भूमि सर्वे नंबर 36/3 पर क्षेत्रफल वर्गफीट पर अनाधिकृत दखल एवं कब्जा किया हुआ था। संबंधित व्यक्ति को तहसीलदार खुड़ैल ने तत्काल अनाधिकृत कब्जा खाली करने के निर्देश दिये थे। बावजूद उसके संबंधित व्यक्ति द्वारा निर्देश की अवहेलना, शासकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा नहीं हटाने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुड़ैल के न्यायालय द्वारा अनावेदक लाखनसिंह पिता करणसिंह निवासी ग्राम सोनगुराड़िया को 15 दिवस की अवधि के लिए जेल भेज दिया गया है। उक्त अवधि के पश्चात् भी अनाधिकृत दखल खाली न करने की दशा में पुन: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 नवीन संशोधन 2018 अनुसार 06 माह के लिए जेल की कार्यवाही की जायेगी। जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। जिन आरोपियों को जिलाबदर किया गया है उनमें पंकज चौकसे पिता रमेश चौकसे उम्र 36 वर्ष निवासी बागरी मोहल्ला हातोद, नरेन्द्र पिता बाबुलाल 24 वर्ष साल निवासी ग्राम झलारा थाना बेटमा, गौरव (उर्फ गोलू-उर्फ गोरा) पिता कमल धानुक 29 वर्ष निवासी जोशी मोहल्ला महू, राहुल पिता सोमेश्वर पाठक 33 वर्ष निवासी ग्राम पालिया थाना हातोद एवं सद्दाम पिता निसार खां 34 वर्ष निवासी मंगलेश्वर थाना देपालपुर शामिल है। इन्हें आगामी 06 माह की कालावधि के लिए इन्दौर जिला एवं उससे लगे हुए अन्य सीमावर्ती जिले उज्जैन, देवास, धार, खरगोन एवं खण्डवा जिले की राजस्व सीमा से बाहर जाने के आदेश जारी किये गए है। कलेक्टर द्वारा इंदौर स्थित दो अशासकीय संस्था नारायणा-ई टेक्नो स्कूल एवं ज्ञान कार्निवाल कॉलोनी पर दो-दो लाख रुपये का अर्थदण्ड करते हुए शास्ति अधिरोपित की गई है। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनिमयन) अधिनियम 2020 के तहत की गई है।
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