भोपाल। कोरोना (corona) की पहली लहर के दौरान अप्रैल 2020 में शाहपुरा निवासी नेत्रहीन बैंक कर्मचारी (blind bank employee) से दुष्कर्म के आरोपित को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साढ़े तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जज ने फैसले में कहा कि नेत्रहीन महिला के साथ आरोपित ने रेप (the accused raped) किया है, इसलिए उदारता का अपनाया जाना उचित नहीं है।
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