डेस्क। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने 4 नाबालिग लड़कियों के रेप के मामले में आरोपी को बरी कर दिया. तीस हजारी कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी को गलत केस में फंसाया गया. आरोपी दलित है और परिजनों ने आरोपी को लेकर गलत धारणा बना ली. इतना ही नहीं तीस हजारी कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी जिसे अब कोर्ट ने बरी कर दिया है उसे स्टेट दो महीने के अंदर एक लाख रुपये की मुआवजा राशि दे.
आपको बता दे कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा था कि आरोपी सीरियल सेक्सुअल ऑफेंडर है. मई 2015 से आरोपी जेल में था. वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी ने कोर्ट से कहा था कि वो दलित है इसलिए उसे झूठे मामलों में फंसाया गया. आरोपी ने कोर्ट को बताया कि शिकायतकर्ता ऊंची जाति से है. शिकायतकर्ता से उसका कई बार झगड़ा हो चुका था. ये झगड़ा शिकायतकर्ता के कुत्ते की वजह से हुआ था.
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