हैदराबाद । तेलंगाना (Telangana)के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी(Revanth Reddy) मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप(Money laundering allegations) लगे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate)ने यह भी दावा किया है कि उसके पास यह साबित करने के लिए प्रयाप्त सबूत (sufficient evidence to prove)हैं। ईडी का आरोप है कि सीएम रेड्डी भ्रष्टाचार के जरिए 50 लाख रुपये की कमाई की है। ईडी के अधिकारियों ने जांच और कोर्ट के दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दायर आरोप पत्र में आरोपी नंबर 1 के रूप में रेवंत रेड्डी का नाम है। आपको बता दें कि यह मामला 2015 का है।
1 जून 2015 को तेलंगाना विधान परिषद चुनाव से पहले रेवंत रेड्डी को तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार वेम नरेंद्र रेड्डी के पक्ष में वोट देने के लिए विधायक एल्विस स्टीफेंसन को 50 लाख रुपये का भुगतान करते हुए पकड़ा गया था। उस समय रेवंत टीडीपी के विधायक थे। 2018 में ईडी ने मामले की जांच शुरू की और एल्विस स्टीफेंसन और अन्य के बयान दर्ज किए। उसी वर्ष रेवंत रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनाया गया।
ईडी ने 25 जुलाई 2021 को इस केस में आरोप पत्र दायर किया, जिसमें रेवंत रेड्डी को चार अन्य के साथ मुख्य आरोपी बनाया गया। ईडी के एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा, “पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज अपने बयान में मथैया जेरूसलम ने पुष्टि की कि रेवंत रेड्डी ने उन्हें एल्विस स्टीफेंसन से मिलने और उन्हें वेम नरेंद्र रेड्डी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने के लिए मनाने के लिए कहा था। रेवंत रेड्डी ने उनसे यह भी कहा था कि अगर एल्विस स्टीफेंसन टीडीपी एमएलसी के पक्ष में अपना वोट डालते हैं तो उन्हें 5 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। अगर एल्विस स्टीफेंसन मतदान से दूर रहते हैं तो उन्हें यरुशलम जाने के लिए फ्लाइट टिकट के साथ-साथ 3 करोड़ का भुगतान किया जाएगा।” ईडी ने फरवरी 2019 में रेवंत रेड्डी से पूछताछ की थी।
एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि रेवंत रेड्डी को घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई गई थी जिसमें वह स्पष्ट रूप से पैसे संभालते और एल्विस स्टीफेंसन को देते हुए दिखाई दे रहे थे। दूसरे अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “उन्होंने अपने जवाब में टालमटोल की और कहा कि यह व्यक्ति मेरे जैसा लगता है, मैं नहीं हूं। पीएमएलए जांच ने स्थापित किया कि रेवंत रेड्डी सीधे इस अपराध में शामिल थे और धारा 3 के तहत परिभाषित धन शोधन के अपराध में भी शामिल थे।”
इस मामले को इस साल 24 सितंबर को आरोप तय करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। अदालत ने रेवंत सहित सभी आरोपियों को आरोपों पर विचार करने के लिए 16 अक्टूबर को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया।
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